ऑनलाइन गेम खेलना पड़ेगा महंगा,लगा तगड़ा नियम
सभी राज्यों ने भी अपनी सहमति दे दी
खबर के मुताबिक, इस निर्णय पर सभी राज्यों ने भी अपनी सहमति दे दी है। यह निर्णय हाल में लोकसभा में GST कानूनों में संशोधन के पारित होने के बाद आया है। न्यू भारतीय एक्सप्रेस की समाचार के मुताबिक, सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने बोला कि हम 1 अक्टूबर से औनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत GST रेट लागू करने जा रहे हैं। यहां बता दें, औनलाइन गेमिंग (online gaming) पर GST रेट का कानून राज्यों की विधानसभा से पारित कराना होगा।
दो GST कानूनों में संशोधन
आपका बता दें कि बीते 11 अगस्त को लोकसभा ने दो GST कानूनों में संशोधन को पारित कर दिया था। ये संशोधन एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 से जुड़े हैं। वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद औनलाइन गेमिंग, कैसीनो और पर टैक्सेसन लगाने के लिए महत्वपूर्ण प्रासंगिक अधिनियमों में संशोधन की प्रक्रिया में तेजी लाने का संकल्प लिया था। केंद्र गवर्नमेंट का दावा है कि GST में किया गया संशोधन कैसीनो, घुड़दौड़ और औनलाइन गेमिंग में सप्लाई के टैक्सेसन के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण क्लियरिटी देगा।
पिछली जीत से गेम में लगाई गई राशि शामिल नहीं
जीएसटी परिषद की राय है कि कैसीनो में औनलाइन गेमिंग (online gaming) और कार्रवाई योग्य दावों का मूल्यांकन खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से सप्लायर को पेमेंट की गई राशि पर आधारित होना चाहिए। यहां ध्यान दें कि 1 अक्टूबर से लिए गए निर्णय में पिछली जीत से गेम या दांव में लगाई गई राशि शामिल नहीं है। GST परिषद ने पहले 11 जुलाई को कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और औनलाइन गेमिंग के लिए पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 फीसदी GST रेट की सिफारिश की थी।