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Income Tax Slab: आज से लागू हो रहे इनकम टैक्स के नए नियम, वित्त मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी

Income Tax Update: न्यू टैक्स रिजीम (new tax regimes) को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है अब वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की तरफ से टैक्स रिजीम को लेकर साफ जानकारी दी गई है पिछले कुछ दिनों से न्यू टैक्स रिजीम को लेकर कई भ्रामक बातें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही थीं इसके साथ ही कहा जा रहा था कि टैक्स रिजीम में 1 अप्रैल 2024 से कोई परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके साफ कर दिया है कि टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है

वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

मंत्रालय ने बोला है कि एक अप्रैल 2024 से कोई नया परिवर्तन नहीं किया गया है एक अप्रैल 2023 से प्रारम्भ हुए वित्त साल में लोगों के लिए एक संशोधित नयी इनकम टैक्स प्रबंध लागू की गई थी, जिसके अनुसार कर दरें ‘‘काफी कम’’ हैं हालांकि, उसमें पुरानी प्रबंध की तरह विभिन्न छूट तथा कटौती (वेतन से 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये की मानक कटौती के अलावा) का फायदा उपस्थित नहीं है

मंत्रालय ने बोला है कि न्यू टैक्स रिजीम ‘डिफ़ॉल्ट’ टैक्स सिस्टम है हालांकि, टैक्सपेयर्स अपने हिसाब से न्यू या फिर ओल्ड टैक्स सिस्टम को सलेक्ट कर सकते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए लाभ वाला है… नयी कर प्रबंध से बाहर निकलने का विकल्प साल 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक मौजूद है’’

कितना लगता है टैक्स?

न्यू टैक्स रिजीम में सालाना 0-3 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता इसके बाद 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लगता है इसके अलावा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के तौर पर 4% लगता है

अगर नहीं चुनते हैं टैक्स रिजीम तो…

आपको बता दें यदि कोई भी टैक्सपेयर्स अपना टैक्स रिजीम सलेक्ट करना भूल जाता है या फिर टैक्स रिजीम को सलेक्ट नहीं करता है तो उसका अपने आप ही न्यू टैक्स रिजीम लागू हो जाएगा इसके बाद में आपका टैक्स अपने आप ही न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कटेगा

ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब- 

0 से ₹2.5 लाख =  0
₹2.5 लाख से ₹5 लाख = 5%
₹5 लाख से ₹10 लाख = 20%
₹10 लाख से ऊपर = 30%

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