बिज़नस

Income Tax Saving Tips: कटने वाली है आपकी सैलरी, बचाने के लिए करें ये काम

Income Tax Saving Tips: मार्च का महीना आधा समाप्त हो गया है ऐसे में ज्यादातर टैक्सपेयर अपना आयकर बचाने के तरीका खोज रहे हैं ज्यादातर लोग आयकर एक्ट 1961 के अनुसार सेक्शन 80C के अनुसार कर बचाने के लिए निवेश को बढ़ाते हैं मगर इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपये है अगर, आपने इस लिमिट को क्रास कर लिया हो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इनकम टैक्स की धारा में कई और ऐसे ढंग हैं जिससे आप छूट प्राप्त कर सकते हैं हालांकि, आयकर बचाने के लिए आपको सारे तरीका 31 मार्च 2024 से पहले करने होंगे हालांकि, यदि चाहें तो अगले वित्त साल के लिए भी प्लानिंग अभी से कर सकते हैं

हेल्थ इंश्योरेंस बचाएगा पैसा

हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय की सबसे बड़ी जरुरत बन गयी है बढ़ते हॉस्पिटल के खर्च और रोग के उपचार के बोझ से बचने के लिए ये बहुत जरुरी है यदि आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आज ही ले लें हेल्थ इंश्योरेंस पर दिया जाने वाला प्रीमियम आपके टैक्स की बचत कर सकता है इनकम टैक्स की धारा 80D के अनुसार टैक्स की 25,000 रुपए तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए धारा 80D के अनुसार टैक्स में 50 हजार का छूट दिया जाता है

प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप का बिल

अगर आप प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं तो इसके बिल के साथ भी, आप टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं हालांकि, इसके लिए आपको सिर्फ़ पांच हजार रुपये की छूट मिलेगी

एनपीएस भी है वकल्प

क्या आप अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए कोई निवेश करते हैं यदि नहीं तो एनपीएस में निवेश करें नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश पर इनकम टैक्स की धारा 80CCD के अनुसार 50 हजार रुपये की टैक्स में कटौती प्राप्त कर सकते हैं ये 80सी पर मिलने वाले छूट से अधिक है

सेक्शन 80G भी है विकल्प

आयकर की धारा 80G के अनुसार भी आप टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं यदि आपने केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा अधिसूचित फंड में दान दिया है तो इस धारा के अनुसार आप छूट के पात्र होंगे हालांकि, ये दान आपके कुल आय का 10 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए

Related Articles

Back to top button