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Income Tax Expectations:क्या इस बार वित्त मंत्री के पिटारे से मिलेगी कुछ राहत,जाने

Budget 2024 Expectations: आज राष्ट्र का बजट पेश किया जाएगा लेकिन उससे पहले सभी की नजरें आयकर (Income Tax) पर लगी हुई हैं कि क्या इस बार वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman) के पिटारे से कुछ राहत मिलेगी? गवर्नमेंट ने बजट 2020 में नया टैक्स सिस्टम पेश किया था नए टैक्स सिस्टम में टैक्सपेयर्स को रियायतों दरों पर टैक्स की पेशकश की गई

ऐसे में कई लोगों के लिए यह बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया था कि वह कौन से टैक्स सिस्टम को सलेक्ट करें आज हम आपको बताएंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) आपके लिए अधिक लाभ वाला है या फिर आपको न्यू टैक्स रिजीम को चुनना ठीक रहेगा इसके अतिरिक्त यह भी जान लें कि क्या आज वित्तमंत्री के पिटारे से किस टैक्स रिजीम के लिए तोहफा निकल सकता है

ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती हैं कई छूटें

अगर कोई भी टैक्सपेयर न्यू टैक्स रिजीम को सलेक्ट करता है तो वह पुराने टैक्स रिजीम के अनुसार मिलने वाली छूट का लाभ नहीं ले पाएगा पुराने टैक्स रिजीम के अनुसार ग्राहकों को HRA, LTA, 80C, 80D समेत कई तरह की छूटें मिलती हैं अभी गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम वाले ग्राहकों को लुभाने के लिए वर्ष 2023 में कई टैक्स स्लैब में परिवर्तन किए गए थे

2023 से पहले केवल 5 लाख तक की छूट थी

साल 2023 से पहले तक न्यू टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वालों को कोई भी टैक्स नहीं भरना होता था वहीं, पिछले वर्ष यानी 2024 में गवर्नमेंट ने इस सीमा को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया था अब न्यू टैक्स रिजीम में ग्राहकों को 7 लाख तक की टैक्स छूट का लाभ मिल रहा है

50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन

इसके अतिरिक्त न्यू टैक्स रिजीम में ग्राहकों को 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल रहा है इसको गवर्नमेंट ने वर्ष 2023 में न्यू टैक्स रिजीम में बढ़ाया गया था

2023 में गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब में किए बदलाव-

>> 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
>> 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच 5 फीसदी
>> 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये पर 10 फीसदी
>> 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15 फीसदी
>> 12-15 लाख रुपये पर 20 फीसदी
>> 15 लाख रुपये पर 30 फीसदी

क्यों लोकप्रिय है ओल्ड टैक्स रिजीम?

देशभर में न्यू टैक्स रिजीम लागू होने से पहले केवल ओल्ड टैक्स रिजीम था, जिसके अनुसार टैक्सपेयर्स को HRA और LTA समेत 70 से भी अधिक टैक्स छूट मिलती हैं, जिससे आपके आयकर में कटौती हो जाती है इन सभी रिबेट का लाभ लेने वाले टैक्सपेयर्स को कम टैक्स भरना होता है ओल्ड टैक्स रिजीम की सबसे अधिक पसंदीदा सेक्शन 80सी है 80सी के अनुसार टैक्सपेयर्स को 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है

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