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Aadhaar Card Update: फ्री में अपडेट कराने की टाइम ल‍िम‍िट बढ़ा

Aadhaar Card Update: यदि आपने भी अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया तो यह समाचार आपके ल‍िए है जी हां, केंद्र गवर्नमेंट ने आधार कार्ड की ड‍िटेल्‍स को फ्री में अपडेट कराने की टाइम ल‍िम‍िट को बढ़ा द‍िया है अब आप आधार कार्ड को ब‍िना क‍िसी चार्ज के 14 जून 2024 तक अपडेट करा सकते हैं पहले यह समय सीमा 14 मार्च थी, अब गवर्नमेंट ने इसे तीन महीने के ल‍िए एक्‍सटेंड कर द‍िया है इसके बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने निःशुल्क औनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की सुविधा को 14 जून तक बढ़ा दिया है यूआईडीएआई (UIDAI) की तरफ से कहा गया क‍ि यह सर्व‍िस सिर्फ़ 14 जून तक myaadhaar पोर्टल पर मौजूद है

आधार कार्ड को अपडेट कैसे करें

> सबसे पहले यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
> अब यहां पर अपना आधार नंबर और द‍िया हुआ कैप्चा दर्ज करें
> इसके बाद ल‍िंक क‍िये गए मोबाइल नंबर के ल‍िए ‘सेंड ओटीपी’ पर क्लिक करें
> अब ‘Update Demographics Data’ का व‍िकल्‍प चुनें
> इसके बाद संबंध‍ित व‍िकल्‍प चुनने के बाद ‘प्रोसीड’ पर क्लिक करें
> आप जो भी जानकारी अपडेट कराना चाहते हैं, उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें
> अब सब्‍म‍िट बटन पर क्लिक करने से पहले दी गई जानकारी को वेर‍िफाई करें
आप क‍िसी भी तरह के परिवर्तन को ट्रैक करने के ल‍िए ‘अपडेट र‍िक्‍वेस्‍ट नंबर (URN)’ का यूज कर सकते हैं

यह ध्‍यान रखने वाली बात है क‍ि यद‍ि आप आधार कार्ड के दस्तावेजों को अपडेट कराने के लिए myaadhaar पोर्टल पर ही 14 जून तक निःशुल्क सुव‍िधा मिलेगी यद‍ि आप आधार सर्व‍िस सेंटर पर जाते हैं तो इसके लिए 50 रुपये फीस चुकानी होगी पिछले वर्ष गवर्नमेंट की तरफ से चेतावनी दी गई थी क‍ि यद‍ि कोई आधार सर्व‍िस प्रोवाइड अधिक पैसे लेता है तो उसे रोका जा सकता है इतना ही नहीं उसे नियुक्त करने वाले रजिस्ट्रार पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है

स्‍टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी म‍िन‍िस्‍टर राजीव चंद्रशेखर ने संसद में कहा था क‍ि यूआईडीएआई (UIDAI) ने सभी आधार ऑपरेटर को इससे जुड़ी जानकारी दे दी है क‍ि आधार की जानकारी अपडेट करने के ल‍िए ज्‍यादा फीस नहीं लें उन्‍होंने यह भी बोला था इसके बावजूद यद‍ि अधिक पैसे लेने की कम्पलेन मिलती है तो उसकी जांच की जाएगी और कम्पलेन ठीक म‍िलने पर संबंध‍ित आधार नामांकन रजिस्ट्रार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है सर्व‍िस प्रोवाइडर को कुछ समय के लिए काम करने से रोका भी जा सकता है उन्होंने बोला कोई भी आदमी अपनी कम्पलेन ई-मेल के जर‍िये या टोल-फ्री नंबर 1947 पर यूआईडीएआई के पास दर्ज करा सकते हैं

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