सहारा में फंसे पैसे लेने के लिए निवेशकों के पास ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी
सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में जमा अपनी राशि को वापस पाने के लिए अबतक सात लाख निवेशकों ने इस बारे में प्रारम्भ किए गए सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कराया है. मिली जानकारी के मुताबिक, अबतक कुल 150 करोड़ रुपये की राशि के दावे प्राप्त हुए हैं. ऐसे में आपको बता दें कि यदि आपका भी पैसा सहारा की स्कीम में फंसा है और आप इस पोर्टल के जरिये रिफंड पाने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके पास कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. इसके बिना आपको रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा. साथ ही आपका आवेदन भी रद्द कर दिया जाएगा.
आवेदन करने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
- मेंबरशिप नंबर
- जमा एकाउंट नंबर
- आधार से जुड़ा सक्रिय मोबाइल नंबर
- डिपॉजिट सर्टिफिकेट/पासबुक विवरण
- पैन कार्ड (50,000 रुपये और उससे अधिक की दावा राशि के लिए)
दावा की गई राशि कैसे प्राप्त होगी?
दावा की गई राशि का रिफंड ठीक पाए जाने पर क्लेम देने की तारीख से 45 दिनों के बाद सीधे जमाकर्ता के आधार-लिंक बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि जिन निवेशकों का दावा सफलतापूर्वक सबमिट होगा, उसे पोर्टल पर एक पावती संख्या दिखाई देगी और पुष्टि के लिए जमाकर्ता के दर्ज़ मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा.
10 हजार रुपये तक की राशि अभी मिलेगी
सहारा की चार स्कीम में निवेश किए करीब 4 करोड़ निवेशकों का पैसा 45 दिन में वापस किया जाएगा. हालांकि, शुरुआती चरण में केवल उन निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा, जिनका निवेश 10,000 रुपये है. वहीं, 10 हजार से अधिक निवेश वाले को भी पहले चरण में 10 हजार की राशि ही दी जाएगी. आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई को ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ की आरंभ की थी. गवर्नमेंट ने मार्च में बोला था कि चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा नौ माह में लौटा दिया जाएगा.
उच्चतम कोर्ट ने दिया था निर्देश
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये की राशि सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) के खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था. सूत्रों ने कहा कि अबतक सहारा के सात लाख निवेशकों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है. इसके अनुसार कुल 150 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया गया है.