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सरकार ने इन कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए पंजीकरण और मासिक रिटर्न के लिए समय बढाई 15 मई तक…

GST Return Filing: हिंदुस्तान गवर्नमेंट के द्वारा GST (Goods & Service Tax) की चोरी के रोकथाम के लिए पान मसाला और गुटखा कंपनियों के स्पेशल रजिस्ट्रेशन की प्रकिया शुरु की थी इसकी घोषणा गवर्नमेंट के द्वारा जनवरी में की गयी थी इसके साथ ही, गवर्नमेंट ने उन्हें हर महीने GST फाइलिंग का भी निर्देश दिया था अब गवर्नमेंट ने कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए निर्माताओं के पंजीकरण और मासिक रिटर्न दाखिल करने के लिए विशेष प्रक्रिया के कार्यान्वयन की समय सीमा 15 मई तक बढ़ा दी है इससे पहले गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रक्रिया को एक अप्रैल से प्रारम्भ करना था

क्यों कर रही है ऐसा सरकार?

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इससे पहले नयी पंजीकरण और मासिक रिटर्न दाखिल प्रक्रिया एक अप्रैल 2024 से क्रियान्वित करने की जनवरी में घोषणा की थी ऐसे व्यवसायों के पंजीकरण, रिकॉर्ड रखना और मासिक जानकारी में आमूलचूल परिवर्तन के कदम का मकसद पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के GST अनुपालन में सुधार करना था वित्त विधेयक 2024 के जरिए GST कानून में भी संशोधन किया गया इसमें बोला गया कि पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं को एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा, यदि वे एक अप्रैल से अपनी पैकिंग मशीनरी को GST ऑफिसरों के साथ दर्ज़ करने में विफल रहते हैं

क्यों बढ़ाई गयी डेट

सीबीआईसी ने एक अधिसूचना के जरिए इस विशेष प्रक्रिया के कार्यान्वयन की तारीख 45 दिन बढ़ाकर 15 मई तक कर दी है इस बीच, मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने बोला कि न तो GST प्रणाली ने नयी प्रक्रिया पर कोई परामर्श जारी किया है और न ही नयी फाइलिंग संबंधी जानकारी दी गई परिणामस्वरूप गवर्नमेंट ने नयी प्रक्रिया के कार्यान्वयन को 45 दिन यानी 15 मई तक स्थगित करने का फैसला लिया है

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