मिड डे मील योजना के डायरेक्टर द्वारा कुछ दिन पहले आदेश दिया गया था कि इस योजना में जिसे भी वेंडर रखा जाए वो विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ-साथ इस विभाग से संबंध रखने वाले किसी भी आदमी के ना ही कोई सम्बन्धी और ना उनके घर के कोई सदस्य होंगे। लेकिन इसके बावजूद दरभंगा जिले में ऐसे लगभग 10 विद्यालय है, जहां इसकी अवहेलना की जा रही है और धड़ल्ले से अपने निकट सम्बन्धी और अपने घर के लोगों को इस काम का वेंडरशिप दे दिया जा रहा है.
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उच्च विद्यालय बौराम दरभंगा को दिया गया था शो कॉज नोटिस
गौरतलब हो कि इन्हीं विद्यालयों में से एक उत्क्रमित उच्च विद्यालय बौराम दरभंगा को मिड डे मील योजना में भारी अनियमितता पाए जाने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा 438375 रुपए की वापसी के लिए आदेश जारी किया गया. आपको ज्ञात हो कि आदेश 15 मार्च को ही किया गया जिसके बावजूद रुपए की वापसी नहीं करने पर पुनः 21 जुलाई 2023 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा शो कॉज नोटिस किया गया कि इतनी बड़ी गड़बड़ी कर राशि अभी तक वापस क्यों नहीं की गई. इस मामले में विद्यालय के प्रधानाध्यापक से पूछने पर उन्होंने बोला कि हमने शो कॉज नोटिस का उत्तर दे दिया है. साथ ही इसी विद्यालय में अपने नजदीकी संबंधियों को मिड डे मील में वेंडर का काम भी दे दिया गया है.
विद्यालय में मौजूद विद्यार्थी और उपस्थिति पंजी में मिला बड़ा अंतर
आपको ज्ञात हो कि 15 मार्च को जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इस विद्यालय का निरीक्षण किया गया था. तथा निरीक्षण के क्रम में अटेंडेंस रजिस्टर और विद्यालय में मौजूद विद्यार्थियों के बीच काफी अंतर पाया गया था. जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लिखित तौर पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक से यह पूछा था कि विद्यालय में मौजूद विद्यार्थी और उपस्थिति पंजी में मौजूद विद्यार्थी की संख्या में इतना बड़ा अंतर कैसे हैं? जिसको लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा 4 महीने के मिड डे मील योजना के पैसे की रिकवरी का आदेश संबंधित विद्यालय को दिया गया था.
जानकारी हो कि दरभंगा जिले के गौरा बौराम प्रखंड भीतर बौराम विद्यालय, बगरासी विद्यालय, बरदाहा विद्यालय, नारी उर्दू विद्यालय, विशनपुर घाट विद्यालय, मदरसा हफिया नारी विद्यालय, मदरसा तमिल कुरान विद्यालय, और कुमाई विद्यालय, मदरसा असरफुल इस्लाम कोठराम के मध्यान भोजन योजना में विद्यालय के वेंडर निकट संबंधी है जो कि सरासर विभाग के डायरेक्टर के आदेश की अवहेलना है.