IGIA : X-Ray इमेज में कुछ यूं दिखाई दिया पर्स में रखा महिला का पर्सनल सामान
IGI Airport: विदेश यात्रा के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची एक मैडम अपना ‘पर्सनल’ सामान घर में पर्स से निकालना भूल गईं। वहीं आईजीआई एयरपोर्ट पर मैडम के पर्स की जब एक्स-रे स्क्रीनिंग हुई, तो स्क्रीनर में नजर आ रही तस्वीर को देख सीआईएसएफ अधिकारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस पर्सनल सामान की वजह से इन मैडम को न सिर्फ़ एयरपोर्ट पर खासी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें अरेस्ट का आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं, एयरपोर्ट थाना पुलिस ने इन मैडम को संबंधित धाराओं के अनुसार अरैस्ट कर लिया।
आईजीआई एयरपोर्ट सिक्योरिटी से जुड़े सीनियर अधिकारी के अनुसार, अरैस्ट की गई स्त्री पैसेंजर पूर्वी क्षेत्र की रहने वाली है। उन्हें आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल थ्री से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट एसजी-05 से विदेश यात्रा के लिए रवाना होना था। शाम करीब 4.40 बजे चेकइन और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद वह प्री-इंबार्केशन सिक्योरिटी चेक के लिए एक्सबिस नंबर 2 पर पहुंची। इन मैडम के हैंड बैग के एक्सरे के दौरान सीआईएसएफ के स्क्रीनर सब इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार को ऐसी तस्वीर नजर आई, जिसे देख उनकी आंखे खुली की खुली रह गईं।
हुआ गलती का अहसास तो शर्मिंदगी के साथ मांगने लगी माफी
उन्होंने कहा कि इस इमेज को देखने के बाद एसआई प्रशांत कुमार ने मौके पर उपस्थित लेडी अधिकारी को इन मैडम के पर्स की तलाशी लेने के लिए कहा। पर्स के दौरान, वही निकला, जो एक्सरे इमेज में दिखा था। वहीं पर्स से निकले इस सामान को देख मैडम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास होते देख नहीं लगी। बेदह शर्मिदगी के साथ उन्होंने सीआईएसएफ से इस सामान को लेकर माफी मांगना प्रारम्भ कर दिया। लेकिन, अब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी। नियमों से बंधे सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने इस सामान के साथ मैडम को एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया।
बीसीएएस के नियमों अनुसार की गई स्त्री पैसेंजर पर कार्रवाई
वहीं, आईजीआई एयरपोर्ट थाना पुलिस ने सीआईएसएफ की कम्पलेन पर मैडम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर अरैस्ट कर लिया। हालांकि प्रारंभिक पूछताछ के बाद इन मैडम को पुलिस स्टेशन से जमानत भी मिल गई। यहां आपको बता दें कि इन मैडम के बैग से सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने एक जीवित कारतूस बरामद किया था। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नियमों के अनुसार कोई भी यात्री कारतूस लेकर हवाई यात्रा नहीं कर सकता है। ऐसी प्रयास करते पकड़े गए पैसेंजर पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के अनुसार एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाती है।