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बिहार बोर्ड ने ऐसे छात्रों के खिलाफ दो साल के लिए परीक्षा पर रोक लगाने का किया फैसला

दीवार फांदकर परीक्षा केंद्र में घुसने की प्रयास करने वाले विद्यार्थियों पर कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है बिहार बोर्ड ने ऐसे विद्यार्थियों के विरुद्ध दो वर्ष के लिए परीक्षा पर रोक लगाने का निर्णय किया है बिहार बोर्ड कक्षा-12 की इंटरमीडिएट परीक्षाएं 1 फरवरी से प्रारम्भ हो गई हैं परीक्षा दिन में दो बार सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक और दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.15 बजे तक आयोजित की जा रही है

1 मिनट देरी से पहुंचने वाले 100 विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं

पिछले कुछ दिनों में बिहार बोर्ड कक्षा-12 की परीक्षा में देर से पहुंचे विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया निर्देशानुसार सुबह नौ बजे परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया गया मधेपुरा के ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय में एक मिनट देर से परीक्षा केंद्र पहुंचे 100 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया इसके बाद विद्यार्थी सिस्टम से गुहार लगाते रहे, लेकिन रात 11 बजे तक प्रवेश नहीं दिया गया कुछ विद्यार्थियों ने बोला कि वे ठंड, यातायात समस्याओं आदि के कारण देर से पहुंचे

कैमूर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी बवाल हुआ

ऐसी स्थिति कैमूर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिले में भी उत्पन्न हुई तभी कुछ विद्यार्थियों और अभिभावकों ने बवाल कर दिया, कुछ विद्यार्थी परीक्षा केंद्र के गेट पर चढ़ गए और दीवार फांदकर परीक्षा केंद्र में घुसने की प्रयास की बाद में पुलिस को बीच में लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया

 

परीक्षा केंद्रों की दीवार फांदने की घटना आपराधिक कृत्य है

घटना के बाद बिहार बोर्ड ने ऐसे विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्णय किया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिहार बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की दीवार कूदने की घटना को आपराधिक कृत्य माना है और बोला है कि ऐसा करने से परीक्षा प्रभावित होती है बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति ने इस घटना पर संज्ञान लिया है और निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में गुनेहगार अभ्यर्थियों की पहचान कर कार्रवाई की जाये

 

छात्र दो वर्ष तक परीक्षा नहीं दे सकते

इस संबंध में जिला प्रशासन के वरीय उप समाहर्ता मिथिलेश कुमार ने पत्र जारी किया है इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी परीक्षा केंद्र की सीमा पार करने की प्रयास करेंगे, वे दो वर्ष तक परीक्षा नहीं दे पाएंगे और उनके विरुद्ध प्रारंभिक क्राइम भी दर्ज किया जाएगा यह भी बोला गया है कि गेट बंद होने के बाद देर से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश देने वाले परीक्षा केंद्र के अधीक्षक को भी निलंबित कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि यदि परीक्षा केंद्र पर ऐसी घटनाएं होती हैं तो बवाल करने वाले परीक्षार्थियों के विरुद्ध परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अनुसार कार्रवाई करें

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