कुख्यात अपराधी जयनंदन को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट ने दी पैरोल

कोच्चि। जीवन भर कारावस की सजा काट रहा कुख्यात क्रिमिनल जयनंदन को बेटी की विवाह में शामिल होने के लिए केरल उच्च न्यायालय ने पैरोल दे दी है। केरल उच्च न्यायालय ने जयनंदन को यह देखते हुए पैरोल दी कि एक क्राइम के लिए सजा एक आदमी को एक गैर-मानव के रूप में नहीं देखती है। जयनंदन की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल के त्रिशूर जिले में एक हाई सिक्योरिटी कारागार में बंद खूंखार हत्यारे जयनंदन को राहत दी गई है।
जयनंदन को भारी पुलिस नज़र में विवाह कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी गई है। जयनंदन की वकील बेटी ने अपने माता-पिता का पक्ष रखा। दंपति की दो बेटियां हैं। न्यायालय के सामने अपनी याचिका में जयनंदन की पत्नी ने अपने पति को विवाह में भाग लेने के लिए राहत देने के लिए ऑफिसरों की अनिच्छा को चुनौती दी थी।
सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने अपने आदेश में बोला कि वैसे बेटी की विवाह एक शुभ अवसर है और उस कार्यक्रम में दुल्हन के पिता की मौजूदगी सबसे उपयुक्त है। इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता के पति को अपनी बेटी की विवाह में भाग लेने के लिए पैरोल दिया जाना चाहिए।
कोर्ट ने आदेश में बोला है कि विवाह के कार्यों के प्रयोजनों के लिए जयनंदन को 21 मार्च, 2023 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने घर जाने की भी अनुमति है और उसी दिन उसे वापस कारागार भेज दिया जाएगा। इसके बाद उसे 22 मार्च को फिर से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विवाह में शामिल होने की भी अनुमति है।
बता दें कि आरोपी जयनंदन वर्ष 2003 से 2008 के बीच 6 मामलों में 8 लोगों की मर्डर कर चुका है। उसपर मर्डर के दो मुद्दे दर्ज हैं। जबकि चोरी के 15 मामलों में से 8 में दोषी ठहराया गया था। इसके अतिरिक्त वह तीन बार कारागार से भाग चुका है।