उत्तराखण्ड

ऊर्जा निगम के जेई को कोर्ट ने चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई

विद्युत चोरी के मुकदमे से बचाने की एवज में घूस लेते पकड़े गए ऊर्जा निगम के जेई को न्यायालय ने चार वर्ष सख्त जेल की सजा सुनाई है स्पेशल न्यायधीश विजिलेंस अंजलि नौलियाल की न्यायालय ने गुनेहगार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है गिरफ्तारी साल 2010 में की गई थी

 

एसपी विजिलेंस धीरेंद्र गुंज्याल ने कहा कि सुरेंद्र कुमार निवासी ग्राम इब्राहिमपुर, रुड़की ने 16 जुलाई 2010 को विजिलेंस को कम्पलेन की थी सुरेंद्र एक सर्विस स्टेशन चलाते थे यह क्षेत्र विद्युत वितरण खंड रुड़की के भीतर आता था, जिसमें सुनील शाह जेई के पद पर तैनात थे

सुरेंद्र के मुताबिक सुनील शाह उनके पास आए और उन पर पांच लाख रुपये की बिजली चोरी का इल्जाम लगाया धमकाया गया कि उसके विरुद्ध केस दर्ज कराया जाएगा यदि केस दर्ज नहीं कराना चाहते तो 20 हजार रुपये घूस की मांग की गई लेकिन, सुरेंद्र कुमार घूस नहीं देना चाहते थे

 

उनके कहने पर घूस की धनराशि को सुनील शाह ने 10 हजार रुपये कर दिया और सुरेंद्र को अपने कार्यालय बुला लिया इस कम्पलेन पर 21 जुलाई 2010 को विजिलेंस की टीम ने सुनील शाह को 10 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ अरैस्ट कर लिया विजिलेंस ने जांच पूरी कर सुनील शाह के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की इस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए उसे करप्शन निवारण अधिनियम चार वर्ष सख्त जेल और कुल 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई

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