उत्तर प्रदेश

UPSSSC : अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फार्मासिस्ट के पदों पर निकली बम्पर भर्ती

यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फार्मासिस्ट (आयुर्वेदिक) के 1002 पदों पर भर्ती निकली है. इसके लिए 12 फरवरी से तीन मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे. इसमें संशोधन 11 मार्च तक किए जा सकेंगे. आयोग के सचिव अवनीश कुमार सक्सेना ने गुरुवार को इसके लिए विज्ञप्ति जारी की. आवेदन आयोग की वेबसाइट पर औनलाइन लिए जाएंगे. आवेदन की आखिरी तिथि तक संबंधित जरूरी जरूरी और शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त होने वाले ही पात्र माने जाएंगे. पीईटी 2023 में बैठने वाले अभ्यर्थी ही इसके लिए आवेदन के पात्र होंगे.

योग्यता : फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक पद पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश से विज्ञान (जीव विज्ञान या गणित वर्ग) के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से इसके समकक्ष पास होने वाले पात्र होंगे. इसके साथ ही आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड से दर्ज़ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भेषजिक में डिप्लोमा होना चाहिए. आवेदन के लिए 18 से 40 साल की उम्र वाले पात्र होंगे. राज्य गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी. आरक्षण का फायदा सिर्फ़ उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा.

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र एक अप्रैल 2023 से तीन मार्च 2024 के बीच जारी मान्य होगा. सभी वर्गों के लिए औनलाइन आवेदन शुल्क 25 रुपये रखा गया है. कुल पदों में अनारक्षित वर्ग के लिए 448, अनुसूचित जाति 291, अनुसूचित जनजाति 37, अन्य पिछड़ा वर्ग 126 और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 पद आरक्षित हैं.

सिलेबस और परीक्षा योजना बाद में अलग से जारी की जाएगी. चयनितों को लेवल-5 का वेतनमान ( न्यूनतम 29200 वेतनमान अधिकतम 92300 ) मिलेगा.

 

उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के 391 पदों पर भर्ती
स्वास्थ्य विभाग में स्त्री स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) के 391 पदों के लिए भर्ती निकली है. इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 13 फरवरी से प्रारम्भ होगी.  चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से गुरुवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पदों के लिए चार मार्च तक औनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे. जबकि शुल्क जमा कराने की आखिरी तिथि भी चार मार्च ही तय की गई है. चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक प्रो विजय जुयाल ने कहा कि एएनएम की भर्ती वरिष्ठता के आधार पर होगी और इसमें भारतीय नर्सिंग काउंसिल के नियमों का पालन किया जाना जरूरी है.

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