उत्तर प्रदेश

UP: खाते से एक लाख से ज्यादा निकले या जमा हुए तो बैंक आयोग को देगा सूचना

लोकसभा चुनाव के दौरान सभी बैंकों को किसी भी खाते से एक लाख रुपये से अधिक की निकासी और जमा पर जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना देनी होगी. यह नियम तब लागू होगा, जब बीते दो माह के दौरान खाते में इस प्रकार जमा और निकासी न की गई हो. वहीं, यदि निकासी 10 लाख रुपये से अधिक की है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इनकम टैक्स विभाग के नोडल अधिकारी को दी जाएगी.

यह निर्देश बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में चुनाव व्यय को लेकर हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में दिए गए. बैठक में प्रमुख बैंकों के 51 ऑफिसरों ने हिस्सा लिया. इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बोला कि प्रत्येक प्रत्याशी को चुनावी खर्च के लिए अलग बैंक खाता खोलना होगा. वह अपने नाम से या अपने एजेंट के साथ संयुक्त खाता खोल सकता है. इसे नामांकन के एक दिन पूर्व तक किसी भी बैंक (सहकारी बैंक सहित) अथवा डाकघर में खोला जा सकता है.

आयोग ने निर्देश दिए गए हैं कि सभी बैंक इस काम के लिए एक समर्पित काउंटर खोलेंगे. खाता खोलते समय ही 200 प्रति वाली चेक बुक (नान पर्सनलाइज) मौजूद कराई जाएगी.

– बैंकों द्वारा सभी संदेहास्पद लेनदेन की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी.

नकदी परिवहन के लिए क्यूआर रिसिप्ट

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बोला कि चुनाव अवधि के दौरान बैंकों द्वारा नकदी परिवहन के लिए ईएसएमएस पोर्टल से क्यूआर रिसिप्ट जनरेट कर नकदी परिवहन करने वाले गाड़ी के साथ चलने वाले अधिकारी और कर्मचारी को दी जाएगी. यात्रा के दौरान नज़र दलों जैसे उड़नदस्ता, स्टैटिक टीम या पुलिस द्वारा चेकिंग के लिए रोके जाने पर इसे दिखाना होगा. यदि नकदी की डिटेल क्यूआर रिसिप्ट के अनुसार नहीं होगी, तो उसे अवरूद्ध कर लिया जाएगा. यदि तकनीकी कारणों से पोर्टल से बैंक द्वारा क्यूआर रिसिप्ट जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बैंकों के लिए नकदी परिवहन के लिए जारी एसओपी के मुताबिक अपेक्षित साक्ष्य के साथ नकदी परिवहन किया जाएगा.

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