उत्तर प्रदेश

शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा आज सुनवाई

Sri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Dispute: श्रीकृष्ण जन्मभूमि टकराव से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम में आज (9 जनवरी) सुनवाई होगी शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की याचिका पर उच्चतम न्यायालय सुनवाई करेगा, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 26 मई के आदेश को चुनौती दी गई है बता दें कि मथुरा न्यायालय के समक्ष लंबित टकराव से संबंधित सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 26 मई के आदेश को चुनौती दी गई है

इलाहाबाद HC के सर्वे के आदेश पर भी होगी सुनवाई

सुप्रीम न्यायालय (Supreme Court) में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने विवादित परिसर के सर्वे के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है बता दें कि श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि और शाही ईदगाह टकराव मुद्दे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर को विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया था इसके लिए 3 कमिश्‍नर नियुक्‍त किए गए थे

सुप्रीम न्यायालय ने 5 जनवरी को खारिज कर दी थी ये याचिका

इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 5 जनवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया था उच्च न्यायालय ने ने यूपी गवर्नमेंट को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि जन्मस्थान का अधिग्रहण करने और उसे पूजा के लिए हिंदुओं को सौंपने का निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज किया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 11 अक्टूबर, 2023 के निर्णय के विरुद्ध अपील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, ‘यह मामला पहले से ही हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है एक से अधिक केस नहीं चलाया जाना चाहिए

याचिकाकर्ता महक माहेश्वरी के वकील ने बोला कि हाई कोर्ट ने भी मुकदमे लंबित होने के आधार पर जनहित याचिका खारिज कर दी थी पीठ ने बोला कि याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका दाखिल की थी और इसलिए इसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था पीठ ने आदेश में कहा, ‘हम आक्षेपित फैसला में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं और इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है हम साफ करते हैं कि याचिका खारिज किया जाना किसी भी कानून को चुनौती देने के पक्षों के अधिकारों पर टिप्पणी करना नहीं है और न ही किसी भी कानून को चुनौती देने से रोकना है

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