रेप और हत्या के आरोपी पूर्व BJP नेता के अवैध सम्पत्तियों को करेंगे ध्वस्त
महराजगंज में बलात्कार और मर्डर के आरोपी पूर्व बीजेपी नेता के गैरकानूनी सम्पत्तियों को ध्वस्त किया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो पुलिस और प्रशासन ने इसके लिए पूरी रणनीति बना ली है। बता दें कि मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में इल्जाम से पलट गई थी। बाद में मुकदमा की विवेचना कर रहे सीओ सदर अजय सिंह चौहान ने उसके पास से डील के रुपये को बरामद किया। न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का दूसरी बार 164 का बयान दर्ज कराया।
बताया जा रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने बीजेपी नेता के करतूत और जबरन बलात्कार करने का बयान दर्ज कराई है। इसके बाद पूर्व बीजेपी नेता पर कानूनी शिकंजा कसना प्रारम्भ हो गया है। न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। जबसे इस मुद्दे की जांच सीओ अजय सिंह चौहान को सौंपी गई है। तभी से घटना की परतें खुलने लगीं। अब तक 19 पुलिसवालों पर सस्पेंशन और लाइन हाजिर की कर्रवाई के साथ ही एक पुलिसकर्मी और भाजपा नेता के एक सहयोगी को कारावास भी भेज दिया गया है।
भाई को मरवाने की दी थी धमकी
पीड़ित महिला ने पहले बयान में इल्जाम से मुकरने के बाद दूसरा बयान दिया है। उसने बोला कि बीजेपी नेता ने बयान बदलने के लिए 9 लाख रुपए देकर धमकी दिया था कि यदि वह बयान नहीं बदलेगी तो उसके छोटे और इकलौते भाई की मर्डर करवा देगा। इसी डर से पीड़िता बयान बदलने को मजबूर हुई थी। विवेचक सीओ सदर अजय सिंह चौहान ने पीड़िता के पास से पूर्व बीजेपी नेता द्वारा दिए गए 9 लाख रुपए को बरामद कर लिया है। इसी बरामदगी की वजह से पीड़िता का दूसरी बार बयान दर्ज हुआ है।
भाजपा नेता के घर किराए पर रहती थी
पूर्व बीजेपी नेता राही मासूम रजा के विरुद्ध जिस महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था उसका परिवार मूलत: संतकबीर नगर जिले का निवासी है। परिवार में महिला की मां की मृत्यु आठ वर्ष पहले हो चुकी है। परिवार में पिता के अतिरिक्त कुल तीन बहन और एक भाई है। पिछले पांच वर्ष से महिला का परिवार बीजेपी नेता के मकान में किराएदार के रूप में रह रहा है। महिला के साथ बलात्कार और फिर पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु से पूरा परिवार सदमे में है।
अपने आरोपों से मुकर गई युवती
युवती की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने राही मासूम रजा के विरुद्ध रेप, मर्डर, पॉक्सो, एससीएसटी एक्ट आदि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस हाई प्रोफाइल मुद्दे में कोतवाली पुलिस ने जमकर लीपापोती की। स्त्री थानाध्यक्ष के सामने पीड़िता का 161 का बयान दर्ज कराया गया। इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक, महिला अपने आरोपों से मुकर गई। ऐसे में पुलिस संदेह के घेरे में आ गई। इस मुद्दे की विवेचना सीओ सदर को सौंप दी गई।
9 लाख देकर बयान बदलने को बोला था
सीओ के विवेचना में यह बात सामने आई कि 9 लाख रुपए देकर बयान बदलने के लिए दबाव बनाया गया था। बयान नहीं बदलने पर छोटे भाई की मर्डर करवाने की पूर्व बीजेपी नेता ने धमकी भी दी थी। रेप, मर्डर के मुद्दे में फरार चल रहे पूर्व बीजेपी नेता राही मासूम रजा की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस गिरफ्त से करीबियों की सुपुर्दगी में आने के बाद से राही मासूम रजा पिछले दस दिन से फरार है।
कुर्क की जाएगी गैरकानूनी संपति
उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लखनऊ, प्रयागराज, कुशीनगर समेत उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे चुकी है। इस मुद्दे में सीओ सदर अजय सिंह चौहान ने कहा कि पीड़िता का दूसरी बार 164 का बयान दर्ज कराया गया है। आरोपित राही मासूम रजा के विरुद्ध न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। राही मासूम रजा के विरुद्ध यह जानकारी मिली है कि उनकी सम्पत्ति गैरकानूनी है। नियमानुसार उसकी जल्द ही ध्वस्तीकरण कराया जाएगा।