UP में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी
यदि आप इलैक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं और आपने ई गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स और पंजीकरण का शुल्क दिया है, तो अब आपको यह भुगतान वापस मिलेगा। गवर्नमेंट द्वारा ई-वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह छूट दी जा रही है। इस छूट का फायदा किन गाड़ी संचालकों को मिलेगा, यदि आप भी यह जानना चाहते हैं, तो यह समाचार आपके लिए जरूरी है।
हापुड़ जिले के एआरटीओ प्रशासन छवि चौहान ने कहा कि गवर्नमेंट की ओर से इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिये रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में पूरी तरह से छूट दी जा रही है। इतना ही नहीं जिन इलैक्ट्रिक गाड़ी संचालकों ने 14 अक्टूबर 2022 के बाद अपना ई गाड़ी खरीदा है और रोड टैक्स और पंजीकरण का शुल्क चुकाया है, तो अब उन्हें यह भुगतान वापस किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें यूपीईवीसब्सिडी।इन (upevsubsidy.in) पर आवेदन करना होगा।
एआरटीओ प्रशासन ने कहा कि नए प्रावधानों के अनुसार यह क्रय सब्सिडी सिर्फ़ एक ही टू व्हीलर या फोर व्हीलर या ई बस अथवा ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फ्लीट ऑपरेटर खरीददारों को यह क्रय सब्सिडी अधिकतम दस टू व्हीलर या फोर व्हीलर के खरीद पर और अधिकतम पांच ई बस या ई गुड्स कैरियर के खरीद पर दी जाएगी। वर्तमान में थ्री व्हीलर ई-रिक्शा और ई-कार्ट आदि की खरीद पर सब्सिडी की सुविधा नहीं दी जा रही है।
ऐसे करना होगा आवेदन
एआरटीओ प्रशासन छवि चौहान ने कहा कि खरीददारों को सब्सिडी के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदक को कुछ पर्सनल जानकारी इस पोर्टल पर देनी होगी, जिसके बाद आवेदक इस पोर्टल पर अपना आवेदन स्टेटस भी देख सकेगा। आवेदन का सत्यापन संबंधित डीलर और पंजीयन अधिकारी के करने के बाद सब्सिडी का भुगतान आवेदक के खाते में सीधे औनलाइन कर दिया जाएगा।
इन वाहनों पर दी जा रही है इतनी छूट
एआरटीओ प्रशासन ने कहा कि एक लाख रुपये तक की ई बाइक खरीदने पर 8 हजार रुपये टैक्स और 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस की छूट दी जा रही है, जबकि 10 लाख रुपये तक के चार पहिया गाड़ी पर एक लाख रुपये टैक्स और 600 रुपये रजिस्टेªशन फीस नहीं चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर वाहनों पर यह छूट पूरी तरह से दी जा रही है। गाड़ी खरीदते समय ही यह छूट ग्राहकों को मिल रही है।
वर्तमान में ईवी वाहनों पर नहीं देना होगा शुल्क
आपको बता दें कि हापुड़ जिले में करीब 3581 ई-वाहन दर्ज़ हैं। जिन गाड़ी स्वामियों के द्वारा 14 अक्टूबर 2022 के बाद यह गाड़ी खरीदे गये हैं, वह छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें रोड टैक्स और पंजीकरण का दिया हुआ रुपया वापस मिल सकेगा। वहीं, वर्तमान में गाड़ी खरीदते समय यह छूट पूरी तरह से दी जा रही है। ईवी खरीदते समय आपको रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा