उत्तर प्रदेश

एएमयू में फायरिंग के आरोपी सहित कई जमानतें खारिज

अलीगढ़ के जिला न्यायधीश संजीव कुमार की न्यायालय ने एएमयू में फायरिंग के दौरान मेडिकल विद्यार्थी के जख्मी होने की घटना के आरोपी सहित कई आरोपियों की जमानत खारिज की हैं. हादसा के मुकदमे में गुनेहगार को सजा सुनाई गई.

डीजीसी फौजदारी चौजितेंद्र सिंह के मुताबिक 13 अगस्त 2023 को चंडौस क्षेत्र में दौरऊ मोड़ के पास गांव भगवानपुर निवासी राहगीर उमेश की गोली मारकर मर्डर में पंकज जादौन की, अकराबाद में 20 अक्टूबर को हुए हत्याकांड में नंदनी उर्फ किट्टू की, सिविल लाइन क्षेत्र में अगस्त में अधिवक्ता की गोली मारकर मर्डर में जान मोहम्मद की, सिविल लाइन के एएमयू में फायरिंग में मेडिकल छात्रा को गोली लगने के मुद्दे में महताब आलम की, सासनीगेट क्षेत्र में हाथापाई और बलात्कार के मुद्दे में पुष्पेंद्र सिंह उर्फ सीटू, मीना देवी, मछला देवी, अमन और सागर की, सिविल लाइन क्षेत्र में एएमयू के सेंटेनरी गेट के पास फायरिंग के मुद्दे में अनस उर्फ अहद की, खैर क्षेत्र में दहेज मर्डर के मुद्दे में सरला उर्फ सरोज की, अतरौली में दहेज मर्डर के मुद्दे में शिवम और हेमलता की, जीआरपी के हाथापाई के मुद्दे में विकास कुमार की, चंडौस के हमले के मुद्दे में बृजमोहन सारस्वत की, सासनीगेट के दहेज मर्डर के मुद्दे में सनी की, सिविल लाइन में बैंक की संपत्ति के दुरुपयोग में अवनीश कुमार शर्मा की जमानत अर्जी खारिज की गई है.

दुर्घटना के मुकदमे में गुनेहगार को सुनाई सजा

चंडौस क्षेत्र में हादसा के मुद्दे में गुनेहगार को एक साल कैद और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक साल 2014 में दर्ज मुकदमे के मुताबिक हरेंद्र कुमार को आरोपी बनाया गया. जिसमें पुलिस ने हरेंद्र के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की. अब हरेंद्र को सजा सुनाई गई है.

Related Articles

Back to top button