उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई टाली 17 जनवरी तक

इलाहाबाद न्यूज डेस्क !! इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर (श्रीकृष्ण जन्मभूमि) से सटे शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अधिवक्ता आयोग के गठन और सर्वेक्षण के उपायों के मुद्दे में सुनवाई गुरुवार को 17 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी उच्च न्यायालय में सुनवाई प्रारम्भ होते ही मुसलमान पक्ष ने दो आधार पर सुनवाई स्थगित करने की प्रार्थना की जिसे न्यायालय ने स्वीकृति दे दी मुसलमान पक्ष ने पहला आधार यह उठाया कि सर्वेक्षण आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) लंबित है और इस पर 16 जनवरी को सुनवाई होने की आसार है दूसरे ने बोला कि उनके वकील पुनीत गुप्ता के पिता का हाल ही में मृत्यु हो गया है और उन्होंने पहले ही मुद्दे की सुनवाई स्थगित करने की याचिका दाखिल कर दी है, इसलिए मुद्दे की सुनवाई आज नहीं की जानी चाहिए

जस्टिस मयंक कुमार जैन ने कहा, ‘अदालत को सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत कुमार गुप्ता ने इस आधार पर सुनवाई स्थगित करने के लिए आवेदन किया है कि उनके पिता का मृत्यु हो गया है और वह न्यायालय में मौजूद होने में असमर्थ हैं आयोग के गठन को लेकर उनकी याचिका पर भी सुनवाई होनी है आयोग की प्रकृति और सर्वेक्षण के ढंग के मामले पर हिंदू पक्ष के वकील ने बोला कि सर्वेक्षण टीम गठित करने के आदेश से किसी भी पक्ष को हानि नहीं होने वाला है और न्यायालय ने इसके अनुसार सर्वेक्षण टीम बनाने का आदेश दिया हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में आदेश पारित किया जा सकता है

अगली सुनवाई 17 जनवरी को

संबंधित पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने मुद्दे में अगली सुनवाई की तारीख 17 जनवरी 2024 तय की है 14 दिसंबर को, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उस मस्जिद में हिंदू प्रतीक हैं जिससे पता चलता है कि वह कभी हिंदू मंदिर था न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने ईश्वर श्रीकृष्ण विराजमान और सात अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद एडवोकेट कमिश्नर के गठन की याचिका स्वीकार कर ली

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