सपा नेता रामटेक कटारिया की हत्या मामले में छह लोगों की हुई उम्रकैद की सजा
नोएडा। यूपी में सपा के नेता की मर्डर के मुद्दे में न्यायालय का निर्णय आ गया है। गौतमबुद्ध नगर जिले में वर्ष 2019 में सपा (सपा) के दादरी क्षेत्र के अध्यक्ष रामटेक कटारिया की मर्डर कर दी गई थी। अब मुद्दे में छह लोगों को गुनेहगार पाए जाने पर उम्रकैद की सजा सुनायी गई है। न्यायालय ने सोमवार को छह दोषियों को जीवन भर जेल की सजा से दंडित किया है। हालांकि मर्डर के मुद्दे में तीन अन्य लोगों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रण विजय प्रताप सिंह की न्यायालय ने बरी कर दिया।
समाचार एजेंसी मीडिया के अनुसार अतिरिक्त जिला सरकारी अधिवक्ता (एडीजीसी) नितिन कुमार त्यागी ने कहा कि न्यायालय ने प्रत्येक गुनेहगार पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कटारिया की 31 मई 2019 को दादरी क्षेत्र की एक सड़क पर एक कार और दो मोटरसाइकिलों पर आए हमलावरों ने गोली मारकर मर्डर कर दी थी। मर्डर का कारण जमीन संबंधी टकराव था।
छह दोषियों को जीवन भर कारावास
न्यायाधीश ने आदेश में बोला कि तथ्यों, परिस्थितियों, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलील और क्राइम की प्रकृति तथा मृतक रामटेक कटारिया एवं उनके परिवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे में बालेश्वर, कपिल उर्फ राणा, अन्नू कटारिया, कृष्णा, चंद्रपाल और नितेश को उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है।
क्यों की गई थी हत्या
मामले में गुनेहगार पाया गया बालेश्वर तीन बार से वार्ड सभासद है। बालेश्वर और रामटेक के दादा दोनों भाई थे। दोनों की बीच जमीन बंटवारे की लड़ाई चल रही थी। वर्ष 2018 में बालेश्वर के भाई रमेश का मृतशरीर अलीगढ़ में रेलवे ट्रैक के किनारे मिला था। उस हत्याकांड में रामटेक के विरुद्ध मर्डर का केस दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में रामटेक को क्लीन चिट मिली थी, लेकिन बालेश्वर भाई की मर्डर में रामटेक को ही उत्तरदायी मानता था। इस वजह से वर्ष 2019 में रामटेक की दिनदहाड़े गोली मारकर मर्डर कर दी गई थी।