उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह टकराव मुद्दे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आज मंगलवार को सुनवाई होगी. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में दोपहर में सुनवाई प्रारम्भ होगी. उच्च न्यायालय में ईश्वर श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव सहित 18 सिविल वादों पर सुनवाई हो रही है. मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि कटरा केशव देव की जमीन से शाही ईदगाह मस्जिद का गैरकानूनी कब्जा हटाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर दाखिल सिविल वादों की पोषणीयता पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बहस पूरी हुई है.

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह टकराव मुद्दे में पिछली सुनवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 22 अप्रैल को हुई थी. तब हिंदू पक्ष के वकीलों ने दलीलें पेश की थीं. बोला कि शाही ईदगाह परिसर की जमीन मंदिर ट्रस्ट को दी जाए. उनका बोलना है कि वर्षों पहले गलत समझौते के अनुसार शाही ईदगाह को जमीन दे दी गई थी.
हिन्दू पक्ष इसे पूर्णतः गलत बता रहा है. हिंदू पक्ष के वकीलों ने शाही ईदगाह परिसर की सम्पूर्ण जमीन को मंदिर ट्रस्ट को दिए जाने की पूरजोर मांग रखी है. उच्च न्यायालय में मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि से शाही ईदगाह मस्जिद का गैरकानूनी कब्जा हटाने सहित कई मामलों को लेकर दाखिल 18 सिविल वादों की पोषणीयता विरोध को लेकर बहस चल रही है. मुसलमान पक्ष भी आर्डर 7 रूल 11 के अनुसार अपनी विरोध लगातार उच्च न्यायालय में रख रहा है.
4 अप्रैल को क्या हुआ था
4 अप्रैल को हुई सुनवाई में सभी मुकदमा में लगभग सवा दो घंटे तक सुनवाई चली थी. दोनों पक्षों की ओर से तर्क प्रस्तुत किए गए थे. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस मयंक कुमार जैन ईश्वर श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव मुद्दे समेत दाखिल 18 दीवानी मुकदमा की सुनवाई कर रहे हैं.
मुस्लिम पक्ष रख चुका है दलीलें
पिछली सुनवाई में मस्जिद पक्ष की तरफ से सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के अनुसार दीवानी मुकदमे की पोषणीयता, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ अधिनियम आदि बिंदुओं पर बहस हुई थी. मस्जिद पक्ष की तरफ से उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता तसनीम अहमदी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से बहस की थी.
श्रीकृष्ण कूप की पूजा की मांग वाली याचिका पर हुई थी बहस
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह टकराव मुद्दे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 4 अप्रैल को कई घंटे तक सुनवाई हुूई थी. ईदगाह मस्जिद कमेटी के वकीलों की तरफ से न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया था. सूट नंबर 4 और 17 पर मुसलमान पक्ष के वकीलों ने न्यायालय में अपनी दलीलें पेश कीं थी.
अब मंदिर पक्ष के वकील मंगलवार को उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे. सुनवाई के दौरान श्रीकृष्ण कूप की पूजा की मांग वाली याचिका पर न्यायालय में काफी देर तक बहस हुई थी. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने दोनें पक्षों को सुना था. चर्चा है कि कृष्ण कूप मुद्दे पर न्यायालय इस बार की सुनवाई पर निर्णय दे सकती है.
पिछली सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह परिसर की सम्पूर्ण जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग दोहराई थी. ईदगाह परिसर का एएसआई सर्वे और अमीन सर्वे की मांग उठाई गई थी. ईदगाह कमेटी पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देकर बहस में शामिल हुई थी.
18 भिन्न-भिन्न याचिकाओं को एक साथ कर हो रही सुनवाई
कुल 18 भिन्न-भिन्न याचिकाओं को एक साथ मिलाकर उच्च न्यायालय में इस मुद्दे की सुनवाई चल रही है. इससे पहले 20 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी. तब शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों की तरफ से न्यायालय में बहस की गई थी.
हिन्दू पक्ष की मांग पर शाही ईदगाह की सीढ़ियों के पास उपस्थित कृष्ण कूप की पूजा की अनुमति के मुद्दे पर भी बहस हुई थी. हिंदू पक्ष ने बोला था कि कृष्ण कूप की पूजा सालों से हिंदू समुदाय करता चला आ रहा है.

 

Related Articles

Back to top button