उत्तर प्रदेश

मुख्तार के वकील ने एफआईआर दर्ज करने की व बांदा जेल में सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने की दी अर्जी

माफिया मुख्तार अंसारी की मृत्यु के 24 घंटे के भीतर ही उनके वकील ने बाराबंकी की एमपीएमएल न्यायालय में अर्जी देकर मुख्तार के कथन को मृत्युकालीन बताते हुए एफआईआर दर्ज करने और बांदा कारावास में सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने की अर्जी दे दी. शुक्रवार को गैंगस्टर मुद्दे में मुख्तार अंसारी समेत उसके 12 अन्य साथियों की पेशी नियत थी. अभी न्यायालय ने इस अर्जी पर कोई निर्णय नहीं दिया है.

बाराबंकी में मुख्तार अंसारी और उसके 12 साथियों पर फर्जी कागजों से एंबुलेंस दर्ज़ कराने के इल्जाम में जालसाजी और गैंगस्टर के मामलों में भिन्न-भिन्न अदालतों में सुनवाई चल रही है. मुख्तार अंसारी को बांदा कारावास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाता था. गैंगस्टर के मुद्दे में शुक्रवार को एमपीएमएलए न्यायालय के विशेष न्यायधीश अपर सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव की न्यायालय में पेशी थी. इस दौरान मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने एक अर्जी न्यायालय को दी.

अर्जी में स्वर्गीय मुख्तार अंसारी को प्रार्थी बताते हुए बोला गया है कि 21 मार्च को मुख्तार अंसारी ने न्यायालय को एक पत्र दिया था. जिसमें मुख्तार ने 19 मार्च को बांदा कारावास में विषाक्त पदार्थ खिलाए जाने की कही थी. अब रहस्यमय परिस्थियों में उसकी मृत्यु हो गई इसलिए मुख्तार के कथन को मौत कालीन मानकर वाद दर्ज किए जाने की जरूरत है.

अर्जी में यह भी बोला गया हैं कि बांदा कारावास में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज संरक्षित किए जाए. निरीक्षण को लेकर रात में आने वाले सभी ऑफिसरों का ब्योरा और फोटो संरक्षित किया जाए. एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है. फिलहाल, न्यायालय ने इस अर्जी पर अभी कोई निर्णय नहीं दिया है.

चार अप्रैल को सुनवाई करेगी अदालत

एमपीएमएलए न्यायालय में शुक्रवार को गैंगस्टर के मुद्दे में सुनवाई हुई. मुख्तार के साथी जफर उर्फ चंदा को संतकबीरनगर कारावास और अफरोज उर्फ चुन्नू को गाजीपुर कारावास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया गया. सुनवाई करते हुए विशेष न्यायधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने सुनवाई की अगली तारीख चार अप्रैल तय की है.

आठ वर्ष बाद निकला एंबुलेंस का जिन्न, हुई 50 पेशी

फर्जी कागजों से दर्ज़ कराई गई एंबुलेंस का जिन्न आठ वर्ष बाद पंजाब में निकला. जिसके बाद बाराबंकी में मुख्तार अंसारी और उसके 12 साथियों के विरुद्ध दो मुकदमा दर्ज हुए. बीते ढाई वर्ष से मुख्तार अंसारी की करीब 50 पेशी बाराबंकी की अदालतों में हुई.

कहानी प्रारम्भ होती है 21 मार्च 2013 से. इस दिन एक एंबुलेंस उत्तर प्रदेश एटी 7171 बाराबंकी के एआरटीओ आफिस में फर्जी डॉक्यूमेंट्स से दर्ज़ कराई गई. 31 मार्च 2021 को यह एंबुलेंस मुख्तार द्वारा पंजाब की रोपड़ कारावास में बंद रहने के दौरान प्रयोग करती पाई गई. मुद्दा सोशल मीडिया में उछला तो 2 अप्रैल 2021 को तत्कालीन एआरटीओ पंकज सिंह ने मऊ जिले की डाक्टर अलका राय के विरुद्ध शहर कोतवाली में जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने विवचेना में मुख्तार अंसारी समेत कई के नाम बढ़ाए. 4 जुलाई 2021 को इल्जाम पत्र दाखिल हुआ. जबकि 25 मार्च 2022 को मुख्तार अंसारी समेत 13 लोगो के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ. इन दोनों मामलों में अब तक करीब 50 पेशी हो चुकी है. दोनों मुद्दे ट्रायल पर हैं.

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