उत्तर प्रदेश

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण पर चलवाया बुलडोजर

ग्रेटर नोएडा में कब्ज़ा के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है. प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में गैरकानूनी कब्जे को लगातार हटाया जा रहा है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने रूपवास बाईपास के पास रोड की जमीन को कब्ज़ा मुक्त करा ली है. यह जमीन रोड के लिए प्रस्तावित है.जो कि रूपवास बाई-पास को एनएच-91 से जोडे़गी. इसके साथ ही धूम मानिकपुर में भी उद्योगों के लिए आरक्षित जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया. दोनों जगहों पर कार्रवाई में लगभग 31 हजार वर्ग मीटर जमीन को खाली कराया. जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 62 करोड़ है.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित एरिया में कब्ज़ा के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. परियोजना विभाग कब्ज़ा हटाने की लगातार कार्रवाई कर रहा है. इसी कड़ी में वर्क सर्किल दो की टीम ने रूपवास बाईपास और धूम मानिकपुर में कब्ज़ा के विरुद्ध कार्रवाई की.

रूपवास बाईपास के पास स्थित 7500 मीटर जमीन पर कालोनाइजर गैरकानूनी कालोनी विकसित करने की प्रयास कर रहे थे. प्राधिकरण के परियोजना विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार के नेतृत्व में वर्क सर्किल दो की टीम ने कब्ज़ा को ढहा कर रास्ते की जमीन खाली करा ली है.इसके बाद टीम ने धूम मानिकपुर के खसरा नंबर 1220, 1222, 1239 और 1244 की जमीन पर भी कब्ज़ा किया जा रहा था. वर्क सर्किल दो की टीम ने प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों की सहायता से इन खसरा नंबरों की 23660 वर्ग मीटर जमीन को भी कब्ज़ा से मुक्त करा लिया है.

परियोजना विभाग के महाप्रबंधक और ओएसडी हिमांशु वर्मा ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में जमीन कब्जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने परियोजना विभाग के सभी वर्क सर्किल प्रभारियों को अपने एरिया में जमीन पर कब्ज़ा रोकने के लिए कड़ी नजर रखने और कब्ज़ा की सूचना मिलते ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने बोला कि गैरकानूनी रूप से जमीन कब्जा कर काटी जा रही कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाए. यदि किसी कॉलोनाइजर से गैरकानूनी कॉलोनी में प्लाट खरीदा है तो रजिस्ट्री का प्रपत्र लेकर पुलिस से कम्पलेन करें. साथ ही इसकी एक कॉपी प्राधिकरण को भी मौजूद कराएं ताकि ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने बोला है कि ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में किसी भी आदमी को गैरकानूनी निर्माण करने की इजाजत नहीं है. ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें

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