राष्ट्रीय

पहचान छुपाकर संबंध बनाने वालों की अब खैर नहीं, यौन अपराध में कड़ी सजा का प्रावधान

बुधवार को लोकसभा में IPC, CRPC और साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तन कर के भारतीय इन्साफ संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर चर्चा हुई है और भारतीय इन्साफ संहिता को पारित भी कर दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में इन बदलावों पर विस्तार से उत्तर दिया नए कानूनों में कई मामलों जैसे रेप, देशद्रोह आदि में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है वहीं, अब नए कानून में झूठे वादे कर के संबंध बनाने वालों पर भी कार्रवाई की बात कही गई है

यौन क्राइम में कड़ी सजा का प्रावधान

लोकसभा में भारतीय इन्साफ संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और  भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून के अनुसार, झूठे वादे या पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना अब क्राइम की श्रेणी में आएगा ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलेगी इसके अतिरिक्त अब गैंगरेप में 20 वर्ष और नाबालिग से बलात्कार पर मृत्यु या जीवन भर जेल तक की सजा मिलेगी

मॉब लिंचिंग पर फांसी, आतंकवाद की भी व्याख्या

गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि मॉब लिंचिंग घृणित क्राइम है और हम इस कानून में मॉब लिंचिंग क्राइम के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं उन्होंने विपक्ष से पूछा कि आपने भी सालों राष्ट्र में शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग के विरुद्ध कानून क्यों नहीं बनाया? अमित शाह ने बोला कि आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी कानून में नहीं थी पहली बार अब मोदी गवर्नमेंट आतंकवाद को व्याख्यायित करने जा रही है जिससे इसकी कमी का कोई लाभ न उठा पाए

हिट एंड रन पर सजा, राजद्रोह की स्थान देशद्रोह

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि राजद्रोह जैसे अंग्रेजों के काले कानून को खत्म कर दिया गया है इसकी स्थान देशद्रोह कानून लाया गया है राष्ट्र के विरुद्ध कहना गुनाह होगा सशस्त्र उपद्रव करने पर कारावास होगी नए कानून के अनुसार हिट एंड रन मुद्दे में आरोपी को 10 वर्ष की सजा होगी वहीं, यदि एक्सीडेंट करने वाला शख्स, घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी

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