राष्ट्रीय

हत्या मामले में आरोपित योगेश ऊर्फ टुंडा की कस्टडी पेरोल की मांग पर एक मार्च को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ कारावास में टिल्लू ताजपुरिया की मर्डर के मुद्दे में आरोपित योगेश ऊर्फ टुंडा की अपनी विवाह के लिए छह घंटे की कस्टडी पेरोल पर रिहा करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है जस्टिस अमित महाजन ने मुद्दे की अगली सुनवाई एक मार्च को करने का आदेश दिया

टुंडा की ओर से पेश वकील वीरेंदर मुआल और दीपक कुमार ने ट्रायल न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी है पटियाला हाउस न्यायालय ने 25 जनवरी को टुंडा की अपनी विवाह के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करने की मांग खारिज कर दी थी स्पेशल न्यायधीश चंदर जीत सिंह ने बोला था कि संतानोत्पत्ति का अधिकार पूर्ण नहीं है सुनवाई के दौरान टुंडा की ओर से पेश वकील वीरेंदर मुआल ने टुंडा को विवाह के लिए छह घंटे के पेरोल पर रिहा करने की अनुमति मांगी थी उन्होंने विवाह के बाद वैवाहिक रीति-रिवाज और दांपत्य अधिकारों के लिए अंतरिम जमानत की भी मांग की थी तिहाड़ कारावास में हुई इस मर्डर के मुद्दे में दिल्ली पुलिस ने 03 अगस्त 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी इसके साथ ही डिजिटल साक्ष्य भी न्यायालय में जमा कराया गया है

इस मुद्दे में दिल्ली पुलिस ने छह लोगों को आरोपित बनाया है दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को आरोपित बनाया है उनमें टुंडा के अतिरिक्त दीपक उर्फ तीतर, रियाज़ खान उर्फ सोनू, राजेश उर्फ कर्मबीर, विनोद उर्फ चवन्नी और अतुल रहमान खान शामिल हैं टिल्लू की 02 मई 2023 को तिहाड़ कारावास में की मर्डर कर दी गई थी इस मुद्दे के सीसीटीवी फुटेज में टिल्लू पर छह लोग कई वार करते देखे गए थे सीसीटीवी फुटेज में ये भी है कि जब टिल्लू को बाहर ले जाया जा रहा था तो पुलिसवालों के सामने हमलावरों ने उसे दोबारा पीटा कहा जाता है कि 24 सितंबर 2021 को रोहिणी न्यायालय रूम में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मर्डर में टिल्लू गैंग के सदस्य शामिल थे

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