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आज SC जाएगा शरद पवार गुट, बोले अजित- न्याय मांगने का…

मुंबई: आखिरकार यह तय हो गया कि, अजित पवार गुट (Ajit Pawar Camp) की वास्तविक NCP है बीते मंगलवार 6 फरवरी को चुनाव आयोग ने यह आदेश सुनाया वहीं आयोग के निर्णय पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बोला कि, लोकतंत्र में बहुमत को महत्व दिया जाता है इसलिए चुनाव आयोग ने हमें NCP नाम और चुनाव चिन्ह दिया है

आज SC जाएगा शरद पवार गुट

इधर आयोग के इस निर्णय के बाद दिल्ली में शरद पवार गुट के वकीलों की बैठक हुई समाचार मिली कि, आज शरद पवार गुट चुनाव आयोग के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकता हालाँकि यह जरुर है कि, आयोग ने महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव के मद्देनजर शरद पवार गुट को चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 39AA का पालन करने के लिए रियायत दी पवार को अपने नए सियासी दल के लिए आज शाम 4 बजे तक तीन नाम देने को बोला है

बोले अजित- इन्साफ मांगने का का हक़ सबको

इधर शरद पवार गुट के उच्चतम न्यायालय में जाने पर अजित पवार ने बोला है कि, “न्याय मांगने का अधिकार राष्ट्र में सभी को है यह फैसला हमारे पक्ष में आया है यदि वे लोग उच्चतम न्यायालय जाएंगे तो हम वकीलों के जरिए मुनासिब उत्तर देंगे 50 से अधिक विधायक, ज्यादातर जिलाध्यक्ष हमारे साथ है विकास का काम करना जरूरी है

क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे शरद पवार गुट के सदस्य

वहीं यदि शरद पवार गुट तय समयसीमा तक तीन नाम देने में असफल रहता है तो उनके गुट के सदस्यों को निर्दलीय चुनाव लड़ना होगा चुनाव आयोग ने 6 महीने तक चली 10 सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया है आयोग ने बोला है कि, विधायकों की संख्या के बहुमत ने अजित गुट को NCP का नाम और चुनाव चिह्न हासिल करने में सहायता की है

जानकारी दें कि भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने बीते मंगलवार को बड़ा फैसलादेते हुए अजित पवार गुट (Ajit Pawar) को ही वास्तविक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पार्टी (एनसीपी) माना है जिसके चलते अब NCP का नाम और चुनाव चिन्ह ‘घडी’ अजित पवार गुट के पास ही रहेगा

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