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सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 8 जनवरी तक बढ़ाई गई अंतरिम जमानत

 उच्चतम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन (Satyendar Jain) को धन शोधन के मुद्दे (Money Laundering Case) में दी गई अंतरिम ज़मानत (Interim Bail) बृहस्पतिवार को आठ जनवरी तक बढ़ा दी

जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी ज़मानत अर्जी खारिज करने के हाई कोर्ट के छह अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है धन शोधन के इस मुद्दे की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने यह उल्लेख करने के बाद जैन को राहत दी कि नौ दिसंबर को उनके पैर में ‘फ्रैक्चर’ हो गया था

पीठ ने कहा, ”मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हम अंतरिम आदेश का विस्तार करने के इच्छुक हैं” अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आग्रह का विरोध करते हुए दावा किया कि वह जांच में योगदान नहीं कर रहे हैं शीर्ष न्यायालय ने 26 मई को दिल्ली के पूर्व मंत्री को चिकित्सा आधार पर छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया जा रहा है प्रवर्तन निदेशालय ने कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के इल्जाम में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को पिछले वर्ष 30 मई को अरैस्ट किया था

ईडी ने जैन को करप्शन निवारण अधिनियम के अनुसार 2017 में जैन के विरुद्ध दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर उन्हें अरैस्ट किया था जैन ने इन आरोपों से इनकार किया है उन्हें छह सितंबर 2019 को CBI द्वारा दर्ज मुद्दे में निचली न्यायालय ने नियमित जमानत दी थी

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