देश की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर ने बॉर्डर एरिया में रात के समय घूमने पर लगाया बैन
Jaisalmer news: राजस्थान के जैसमेर के पास सटे भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर आए दिन कुछ न कुछ समाचार सामने आई जाती है। या तो घूसपैठ या कोई और षड्यंत्र इसी को लेकर जैसलमेर जिले के कलेक्टर ने एक बड़ा निर्णय दिया है।
कलेक्टर का बड़ा आदेश
देश की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न होने को लेकर कलेक्टर ने बॉर्डर एरिया में रात के समय घूमने पर बैन लगा दिया है। कलेक्टर ने बॉर्डर एरिया में कोई सेंधमारी ना हो जिसको लेकर रात के समय बॉर्डर एरिया में घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इतने समय तक बैन
जैसलमेर के जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने आदेश दिया है कि आने वाले 2 महीने तक बॉर्डर एरिया से सटे 5 किलोमीटर के एरिया में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक घूमने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश आने वाले 12 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा। आगर किसीको जरूरी काम हो तो अधिकारी की इजाजत लेना कि जरूरत है।
जैसलमेर जिला कलेक्टर ने स्मग्लिंग और घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के गैरकानूनी प्रवेश आदि गतिविधियों के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने बैन लगाया है।
इन इलाकों में लगा प्रतिबंध
इसके साथ ही शेखर, कोठ, जामराऊ, कारटा, खारिया,धोरोई, बिछड़ा, मिठड़ाऊ, किरडवाली, जियाऊ,खुईयाला,केरला में भी प्रतिबंधन लगेगा।
साथ ही गोधूवाला, भूटोवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली,बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार,बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मुरार,कुरिया बेरी सहित सरहद के अन्य इलाकों में ये बैन रहेगा।