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राज्यसभा से जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 अहम बिल पास, SC का फैसला विपक्षी दलों की बड़ी हार

राज्यसभा ने सोमवार को जम्मू कश्मीर से जुड़े दो अहम विधेयकों को स्वीकृति प्रदान कर दी, जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को नौकरियों में आरक्षण के साथ ही विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि के प्रावधान हैं उच्च सदन ने ‘जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023’ को चर्चा के बाद ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान कर दी दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा हुई लोकसभा इन विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है गृह मंत्री अमित शाह के उत्तर से अंसुष्ट विपक्ष के कई सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया

SC का निर्णय विपक्षी दलों की बड़ी हार

गृह मंत्री शाह ने अपने उत्तर में बोला कि संविधान के अनुच्छेद 370 को खारिज करने के केंद्र के फैसला पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय विपक्षी दलों की बड़ी हार है इसके साथ ही उन्होंने बोला कि पाक के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) हिंदुस्तान का है और उसे ‘‘हमसे कोई छीन नहीं सकताउन्होंने बोला कि अनुच्छेद 370 के संबंध में केंद्र के फैसला पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय विपक्षी दलों की बड़ी हार है और जो लोग कहते हैं कि अनुच्छेद 370 ‘स्थायी’ है, वे संविधान और संविधान सभा का अपमान कर रहे हैं

शाह ने बोला कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खारिज किए जाने के फैसला को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद जम्मू और कश्मीर के संविधान की कोई वैधता नहीं रह गई है उनके उत्तर के बाद सदन ने दोनों विधेयकों को स्वीकृति प्रदान कर दी जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करता है यह अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करता है

वहीं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है प्रस्तावित विधेयक से विधानसभा सीटों की कुल संख्या बढ़कर 83 से बढकर 90 हो जाएगी इसमें अनुसूचित जाति के लिए 7 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीट आरक्षित हैं साथ ही उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासी समुदाय से एक स्त्री सहित दो सदस्यों को विधानसभा में नामांकित कर सकते हैं

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