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राजस्थान हाइकोर्ट ने परिवहन विभाग से पूछा सवाल, कहा…

राजस्थान उच्च न्यायालय ने परिवहन विभाग से पूछा है कि कोटपूतली डीटीओ की ओर से किए गए चालान राशि की गणना प्रदेश में गाड़ी के एंट्री करने के बजाए उसके पंजीकरण की तिथि से कैसे किया गया हैजस्टिस अविनाश झींगन और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश विजयपाल की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए

अदालत ने याचिकाकर्ता को बोला है कि वह इस संबंध में परिवहन विभाग में लंबित अपने प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए कार्रवाई कर सकता हैयाचिका में अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल ने न्यायालय को कहा की याचिकाकर्ता की बस का फरवरी, 2023 में हरियाणा में दर्ज़ हुई थीवहीं दिसंबर माह में बस को बिना रोड टैक्स दिए राजस्थान में प्रवेश करने के आधार पर बरामद कर लिया गयाइस दौरान याचिकाकर्ता को डीटीओ, कोटपूतली का 15 हजार 600 रुपए का औनलाइन का मैसेज आया

टैक्स जमा कराने पर ही गाड़ी को रिलीज किया जाएगा
जब याचिकाकर्ता ने यह राशि जमा कराने के लिए विभाग में संपर्क किया तो उसे बोला गया की गाड़ी पंजीकरण होने की तिथि से लेकर 31 दिसंबर, 2023 की अवधि का राजस्थान में रहने का टैक्स जमा कराने पर ही गाड़ी को रिलीज किया जाएगायाचिका में बोला गया कि याचिकाकर्ता का क्राइम अधिक से अधिक बिना परमिट राजस्थान में बस लाने का है

वाहन को बरामद करने की कार्रवाई 
ऐसे में उसे उस समय के लिए ही पेनल्टी लगाई जा सकती हैयाचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में विभाग के समक्ष अभ्यावेदन भी पेश किए, लेकिन विभाग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं कीऐसे में परिवहन विभाग की ओर से गाड़ी को बरामद करने की कार्रवाई को गैरकानूनी घोषित किया जाएजिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने परिवहन विभाग से उत्तर तलब किया है

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