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पश्चिम बंगाल: अदालत में सुनवाई के दौरान नहीं टिकी पुलिस की बातें, पढ़े पूरी खबर

पश्चिम बंगाल की सीएम आवास के पास प्रदर्शन के दौरान गत शुक्रवार को अरैस्ट होकर दो दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गये चार पुरुष उच्च प्राथमिक के अभ्यर्थियों को सोमवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया वे जॉब के लिए नियुक्ति पत्र की मांग पर प्रदर्शन करने शुक्रवार को कालीघाट पहुंचे थे वहां पुलिस ने 55 स्त्री एवं चार पुरुष उच्च प्राथमिक के अभ्यर्थियों को अरैस्ट किया था न्यायालय ने सुनवाई के दौरान जहां 55 स्त्री अभ्यर्थियों को जमानत पर रिहा कर दिया, वहीं चार पुरुष अभ्यर्थियों को सरकारी वकील की तर्क को सुनने के बाद दो दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया था

सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय में क्या हुआ

अदालत सूत्रों के अनुसार इस दिन सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश ने सरकारी वकील से जांच की प्रगति को लेकर पूछा, इसपर वे परफेक्ट उत्तर नहीं दे सके उन्होंने दावा किया कि पकड़े गये अभ्यर्थियों ने आपराधिक षड्यंत्र के अनुसार मुख्यमंत्री आवास के पास आंदोलन किया था उनसे इस बारे में विस्तृत पूछताछ की आवश्यकता है इसके कारण सभी को 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा जाये इसपर प्रदर्शनकारियों के वकील की तरफ से बोला गया कि अरैस्ट किए गए लोगों में से कोई भी सीधे तौर पर आंदोलन से जुड़ा नहीं था दो पुरुष चाय की दुकान पर बैठे थे, शेष दो पुरुष अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे पुलिस ने इन चारों को जानबूझकर अरैस्ट कर लिया है इस दौरान सरकारी वकील की एक भी दलील न्यायालय में नहीं टिक सकी जिसके बाद न्यायालय ने चारों अभ्यर्थियों को जमानत पर रिहा कर दिया उनकी रिहाई के बाद न्यायालय परिसर के बाहर लोगों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया

अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को हाजरा में किया था प्रदर्शन

गौरतलब है कि नियुक्ति की मांग पर गत शुक्रवार को उच्च प्राथमिक की जॉब के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को हाजरा में एकत्र प्रदर्शन किया पुलिस का इल्जाम है कि इस दौरान इनमें से कुछ लोगों ने सीएम के आवास में घुसने की प्रयास की इनका मकसद सीएम तक अपनी बातें पहुंचानी थी हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया उन्होंने 59 लोगों को अरैस्ट कर लिया न्यायालय ने शनिवार को इनमें 55 स्त्रियों को शनिवार को ही जमानत पर रिहा कर दिया शेष चार अभ्यर्थियों को दो दिन की कारावास हिरासत में भेजा था

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