SC की नई बेंच 3 अक्टूबर को चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर करेगी सुनवाई
सुप्रीम न्यायालय (Supreme Court) की एक नै बेंच 3 अक्टूबर को कौशल विकास निगम भ्रष्टाचार मुद्दे (Skill Development Corporation Scam) में प्राथमिकी रद्द करने की तेलुगू देशम पार्टी (TDP) प्रमुख एन। चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) की याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले, बुधवार को न्यायाधीश एस।वी।एन। भट्टी ने मुद्दे की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था।
मामला जैसे ही सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति भट्टी की पीठ के सामने आया, न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, ‘‘मेरे सहयोगी को इस मुद्दे की सुनवाई में थोड़ी मुश्किल है। हम इसे अगले हफ्ते किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दे रहे हैं।”
इसके बाद नायडू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने तुरंत मुद्दे का उल्लेख प्रधान न्यायाधीश डी। वाई। चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष किया। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे।बी। पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘‘हम इस मुद्दे को मंगलवार (तीन अक्टूबर) को अन्य पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।”
पीठ ने साफ किया कि वह निचली न्यायालय के न्यायाधीश को तेदेपा प्रमुख की पुलिस हिरासत संबंधी याचिका पर विचार करने से नहीं रोक सकती। नायडू ने कौशल विकास निगम में कथित घोटाले के संबंध में उनके विरुद्ध प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज करने के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। आंध्र प्रदेश क्राइम जांच विभाग (सीआईडी) ने तेदेपा प्रमुख नायडू को 371 करोड़ रुपये के कथित कौशल विकास निगम भ्रष्टाचार मुद्दे में नौ सितंबर को अरैस्ट किया था। (एजेंसी)