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MCD स्‍कूल क‍िताब मामले में हाईकोर्ट की बड़ी ट‍िप्‍पीणी, कहा…

नई दिल्‍ली दिल्ली उच्च न्यायालय ने नगर निगम (एमसीडी) के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पुस्तकों नहीं मिलने के मामले पर सोमवार को सुनवाई के दौरान एमसीडी आयुक्त को 14 मई 2024 को नयी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है इस मुद्दे की अगली सुनवाई 15 मई को होगी उच्च न्यायालय ने बोला कि विद्यालय जल्द ही गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद होने वाले हैं, उच्च न्यायालय ये आदेश देता है कि आयुक्त, एमसीडी को रुपये की सीमा से बाधित हुए बिना दायित्वों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाए

आपको बता दें क‍ि शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने मुद्दे की सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) गवर्नमेंट को लताड़ लगाई और बोला कि गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल सीएम बने हुए हैं, जो दर्शाता है कि उन्होंने सियासी भलाई को राष्ट्रीय भलाई से ऊपर रखा है न्यायालय ने बोला कि दिल्ली गवर्नमेंट की सत्ता के समायोजन में रुचि है दिल्ली गवर्नमेंट के वकील ने उच्च न्यायालय को कहा था कि इस मुद्दे में केजरीवाल से स्वीकृति की जरूरत है, जिसके बाद न्यायालय ने यह तल्ख टिप्पणी की केजरीवाल, 2021 की आबकारी नीति के संबंध में कथित धन शोधन के मुद्दे में हिरासत में हैं

1. एमसीडी के विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाएं मौजूद न कर पाने में दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली नगर निगम दोनों ही असफल रहे हैं यह विद्यार्थियों के शिक्षा पाने के संविधानिक अधिकार का हनन है
2. गिरफ्तारी के बावजूद सीएम पद छोड़ने का निर्णय अरविंद केजरीवाल का निजी निर्णय है
3. न्यायालय ने बोला कि अनुपलब्धता या फिर नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी का गठन न होना, इन दोनों ही वजह से बच्चों की शिक्षा में रुकावट नहीं होनी चाहिए
4. राष्ट्रीय भलाई और सार्वजनिक भलाई के चलते कोई भी कानूनी पद पर बैठा आदमी लंबे समय तक जनता की पहुंच से बाहर नहीं रह सकता है
5. मंत्री सौरभ भारद्वाज के न्यायालय में दिए गए बयान से साफ है की सीएम अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में गवर्नमेंट के कामकाज में ठहराव आ गया है
6. अरैस्ट होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर केजरीवाल के बने रहने के निर्णय का मतलब ये नहीं है कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो उनके मौलिक अधिकारों से उन्हें दूर रखा जाए

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