केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाई अपनी शिकायतें
कोच्चि: केरल गवर्नमेंट ने राज्य के वित्त में केंद्र गवर्नमेंट के कथित हस्तक्षेप के विरुद्ध अपनी शिकायतें उच्चतम न्यायालय में पहुंचाई हैं। राज्य का तर्क है कि इस तरह का हस्तक्षेप उसके वार्षिक बजट में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता में बाधा डालता है। केरल गवर्नमेंट द्वारा दाखिल मुकदमे के अनुसार, इस बात पर बल दिया गया कि राज्य गवर्नमेंट हिंदुस्तान के संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य की समेकित निधि की सुरक्षा या गारंटी पर उधार लेने के लिए कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करती है, जो कि राजकोषीय स्वायत्तता की गारंटी के अनुरूप है।
अपनी याचिका में, केरल गवर्नमेंट ने तर्क दिया कि वित्त मंत्रालय (सार्वजनिक वित्त-राज्य प्रभाग) और व्यय विभाग, मार्च और अगस्त 2023 में पत्रों के माध्यम से, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 4 में संशोधन के साथ , नेट उधार सीमा लगाकर राज्य के वित्त में हस्तक्षेप करने की मांग की। राज्य गवर्नमेंट ने तर्क दिया कि इस तरह का हस्तक्षेप खुले बाजार उधार सहित सभी स्रोतों से उधार को सीमित करता है, और उन पहलुओं को शामिल करके सही उधार सीमा को कम करता है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार “उधार” नहीं माना जाता है। इसमें सार्वजनिक खाते से देनदारियों में कटौती और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा उधार में कटौती शामिल है।
केरल गवर्नमेंट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस हस्तक्षेप के कारण, राज्य अपने वार्षिक बजट में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थ है, जिसके परिणामस्वरूप कल्याणकारी योजनाओं का जरूरी बकाया है, जो विशेष रूप से गरीबों, कमजोर समूहों, राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को प्रभावित कर रहा है। सरकार ने बल देकर बोला कि उधार की सीमा के कारण उत्पन्न होने वाले आसन्न वित्तीय संकट को रोकने के लिए 26,226 करोड़ रुपये की तुरन्त जरूरत है। राज्य ने तर्क दिया कि केंद्र गवर्नमेंट की कार्रवाइयां राजकोषीय संघवाद सिद्धांतों और संविधान के अनुसार अपने वित्त को विनियमित करने की राज्य की विशेष शक्तियों का उल्लंघन करती हैं।
केरल गवर्नमेंट द्वारा प्रस्तुत केस राज्य के वित्त को विनियमित करने की शक्तियों में हस्तक्षेप करने के केंद्र गवर्नमेंट के अधिकार के बारे में चिंता पैदा करता है, यह दावा करते हुए कि यह कानूनी प्रावधानों और राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।