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EVM-VVPAT मशीनों से वोटिंग, पर्चियों के मिलान मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला

Supreme Court Verdiction On VVPAT Slips Verification: लोकसभा चुनाव 2024 की दूसरे फेज की वोटिंग के बीच EVM-VVPAT मशीनों से वोटिंग, पर्चियों के मिलान मामले पर उच्चतम न्यायालय का बड़ा निर्णय आया है. VVPAT की पर्चियों के 100 फीसदी वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं.

सुप्रीम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि वोटिंग EVM से ही होगी. बैलेट पेपर से आज 21वीं सदी में मतदान कराना संभव नहीं. VVPAT की पर्चियों का 100 फीसदी मतदान भी नहीं किया जाएगा, बल्कि उम्मीदवार के हस्ताक्षर के साथ पर्चियां सील की जाएंगी और इन्हें 45 दिन तक सुरक्षित रख जाएगा. उच्चतम न्यायालय के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने निर्णय सुनाया है.

याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने बोला कि हम लोगों का यह बोलना था कि EVM में प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, इसलिए इसमें हेराफेरी हो सकती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने हमारी इन मांगों को अस्वीकार कर दिया है और बोला है कि चुनाव आयोग इसका सत्यापन करे कि सारे बैलेट पेपर पर यदि हम बारकोड डाल दे तो उसकी मशीन से गिनती हो सकती है या नहीं.

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