चंडीगढ़ मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट – मतदान के वोटों की दोबारा की जाएगी गिनती
चंडीगढ़। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर उच्चतम न्यायालय ने बोला मतदान के वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी और इन आठ वोटों को वैध माना जाएगा। इसके बाद, उसके आधार पर रिज़ल्ट घोषित किए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने साफ बोला कि रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह के खराब किए बैलट पेपर वैध माने जाएंगे। न्यायालय ने ये भी बोला कि वोटों की गिनती दोबारा हो और नया मेयर चुना जाए।चीफ जस्टिस ने बोला कि हम उन मतपत्रों को देखना चाहेंगे जिन्हें अमान्य कर दिया गया था। शीर्ष न्यायालय ने मतपत्रों की जांच की और बोला कि आप उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए आठ वोटों पर अतिरिक्त निशान थे।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने आम आदमी पार्टी के के वकील गरमिंदर से उम्मीदवारों के बारे में पूछा। सीजेआई ने बोला कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इन आठ बैलेट पर सिंगल लाइन बनाई है। सीजेआई ने मसीह से पूछा आपने बोला कि बैलेट खराब किए जा रहे तो निशान बनाएं?
आपको बता दे की उच्चतम न्यायालय ने 5 फरवरी को चंडीगढ़ नगर निगम (सीएमसी) के मेयर चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर से कहा, हम इस तरह लोकतंत्र की मर्डर नहीं होने देंगे।
इंडिया’ गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कड़े शब्दों में कहा: कृपया अपने रिटर्निंग अधिकारी को बताएं कि उच्चतम न्यायालय उन पर नज़र रख रहा है। पीठ में न्यायमूर्ति जे।बी। पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
बता दें कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस-आप गठबंधन के पास कुल 20 वोट और बीजेपी के पास 16 वोट थे। संख्या बल देखें तो आप और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था लेकिन चुनाव भाजपा जीत गई। दरअसल रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस-आप गठबंधन के 8 वोटों को इनवैलिड यानी अमान्य करार दिया था और भाजपा के मनोज सोनकर को विजेता घोषित किया था। इस पर काफी हंगामा कटा। एक वीडियो भी शेयर किया गया और इसके आधार पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि ऑफिसर अनिल मसीह ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की है।