राष्ट्रीय

सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर पर लगाया प्रतिबंध

सेंट्रल सरकार ने मुसलमान लीग जम्मू और कश्मीर (मसरत आलम ग्रुप) पर प्रतिबंध लगा दिया है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बोला है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण से इस संगठन पर UAPA के अनुसार बैन लगाया गया है इस संगठन पर 5 साल का बैन लगयाा गया है अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बोला कि मुसलमान लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट)/एमएलजेके-एमए को यूएपीए के भीतर अवैध संगठन घोषित कर दिया है यह संगठन और जिसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं और आतंकी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसा रहे है पीएम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का संदेश साफ है कि जो भी हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ काम करने वाला है, उसे किसी भी मूल्य पर बख्शा नहीं जाने वाला है

<img class="alignnone wp-image-388270" src="https://www.newsexpress24.com/wp-content/uploads/2023/12/newsexpress24.com–webp” alt=”” width=”1511″ height=”851″ />

क्या है मुसलमान लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम ग्रुप)?: मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप की अध्यक्षता मसरत आलम भट किया करता है यह संगठन अपने राष्ट्रविरोधी और पाक समर्थक प्रचार के लिए भी पहचाना जाता है यह संगठन जम्मू और कश्मीर को हिंदुस्तान से स्वतंत्र करना चाह रहा है ताकि जम्मू और कश्मीर का पाक में विलय हो सके और जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित हो पाए इस संगठन के सदस्य जम्मू और कश्मीर में अलगाववाद संबंधी गतिविधियों के साथ जुड़े हुए है इसके नेता और सदस्य आतंकी का समर्थन करने जम्मू और कश्मीर में सुरक्षाबलों पर लगातार पथराव सहित अन्य गतिविधियों में शामिल भी है ये संगठन पाक और उसके प्रोक्सी संगठनों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाता है साथ ही अपनी गतिविधियों से राष्ट्र की कानूनी सत्ता और कानूनी प्रबंध का अनादर भी कर रहा है

प्रतिबंध मतलब क्या?: खबरों का बोलना है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेन्शन एक्ट (UAPA) के अनुसार केंद्र गवर्नमेंट किसी संगठन को ‘गैरकानूनी’ या ‘आतंकवादी’ घोषित कर सकती है इसे ही आम बोलचाल की भाषा में ‘प्रतिबंध’ कहा जाता है यदि किसी संगठन को ‘गैरकानूनी’ या ‘आतंकवादी’ घोषित कर दिया जाता है या उस पर ‘प्रतिबंध’ लगाया जा रहा है, तो उसके सदस्यों का अपराधीकरण हो सकता है और उसकी संपत्ति भी बरामद हो सकती है गृह मंत्रालय के अनुसार, इस समय राष्ट्र में 42 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है यानी उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है जिसमे कई खालिस्तानी संगठन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, लिट्टे और अलकायदा जैसे 42 संगठन शामिल हैं

 

Related Articles

Back to top button