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BRS नेता कविता ने धनशोधन मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ च्चतम न्यायालय में दायर की याचिका

नई दिल्ली: हिंदुस्तान देश समिति (बीआरएस) नेता के कविता ने दिल्ली आबकारी नीति मुद्दे में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य और पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को शनिवार को मुद्दे में 23 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया गया. हिंदुस्तान देश समिति (बीआरएस) समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बीच शुक्रवार को 46 वर्षीय कविता को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से संघीय एजेंसी ने अरैस्ट किया था.

अधिवक्ता नितेश राणा के जरिये दाखिल एक नई याचिका में कविता ने कहा, “प्रतिवादी (ईडी) द्वारा याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के लिए की गई पूरी कार्रवाई को रद्द करें, क्योंकि यह पूरी तरह से गैर-स्थापित है; अवैध, मनमाना, असंवैधानिक, इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे के उल्टा और विशेष रूप से एक स्त्री के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है.

बीआरएस नेता ने एक विशेष न्यायाधीश द्वारा “बिल्कुल नियमित और यांत्रिक तरीके” से पारित गिरफ्तारी निर्देश, 15 मार्च के गिरफ्तारी आदेश और 16 मार्च के हिरासत आदेश को रद्द करने की मांग की है. इससे पहले, शीर्ष न्यायालय में दाखिल एक अन्य याचिका में उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी थी.

शीर्ष न्यायालय ने 28 फरवरी को मुद्दे में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से कविता को दी गई राहत बढ़ा दी थी. प्रवर्तन निदेशालय ने इल्जाम लगाया है कि कविता शराब संघ ‘साउथ ग्रुप’ का हिस्सा थी, जिसने 2021-22 के लिए अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति के अनुसार फायदा के बदले में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की घूस दी थी.

 

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