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Arvind Kejriwal Arrested: रणनीति या मजबूरी… केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों वापस ली अपनी अर्जी

दिल्ली आबकारी भ्रष्टाचार मुद्दे में अरैस्ट दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. हालांकि, उन्होंने अपनी याचिका उच्चतम न्यायालय से वापस ले ली.

वकील ने उच्चतम न्यायालय को बताई वजह

अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उच्चतम न्यायालय को कहा कि केजरीवाल उच्चतम न्यायालय में याचिका वापस ले रहे हैं, क्योंकि दिन में उन्हें पेश होना है.

केजरीवाल का अगुवाई कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मुद्दे का उल्लेख किया और बोला कि वैसे दिन में ट्रायल न्यायालय के समक्ष रिमांड की कार्यवाही है, तो वह शीर्ष न्यायालय में सुनवाई के साथ टकराएगी, इसलिए उन्हें यह याचिका वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए.

शीर्ष न्यायालय ने दी ट्रायल न्यायालय जाने की परमिशन

न्यायमूर्ति खन्ना ने सिंघवी से कहा, “आप पहले ट्रायल न्यायालय जा सकते हैं. बस रजिस्ट्री को एक ई-मेल लिखें.” सिंघवी ने कहा, “मैं रजिस्ट्री को एक पत्र लिखूंगा. मुझे इस न्यायालय के समक्ष फिर से इसका उल्लेख करना पड़ा, ताकि यह आपके आधिपत्य के लिए सुविधाजनक हो.

यह कदम न्यायमूर्ति खन्ना द्वारा सिंघवी को बताए जाने के कुछ घंटों बाद आया कि उनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध केजरीवाल की याचिका पर दिन के दौरान तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरैस्ट किए जाने के बाद केजरीवाल ने गुरुवार देर रात उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को एजेंसी द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद उन्हें अरैस्ट किया गया था.

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