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महाराष्ट्र स्पीकर के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुचें अजित गुट

 महाराष्ट्र (Maharashtra) से मिली बड़ी समाचार के मुताबिक रही के स्पीकर राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी पार्टी (NCP) के विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे में बीते 15 फरवरी को निर्णय सुनाया था वहीं उन्होंने अजित गुट (Ajit Pawar)  को वास्तविक बताते हुए उनके गुट के 41 विधायकों को अयोग्य नहीं कहा था इसी के साथ उन्होंने पार्टी के संस्थापक शरद पवार (Sharad Pawar) के गुट के 10 विधायकों की विधायकी भी बरकरार रखी थी

वहीं नार्वेकर के शरद गुट के 10 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के निर्णय के विरुद्ध अब अजित गुट न्यायालय जा पहुंचा है बीते मंगलवार 20 फरवरी को अजित गुट की NCP के चीफ व्हीप अनिल पाटिल ने वकील श्रीरंग वर्मा के जरिए याचिका लगाई इसमें उन्होंने स्पीकर के निर्णय की कानूनी वैधता को चैलेंज किया वहीं जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच आज यानी 21 फरवरी इस मामले पर सुनवाई करेगी

जानकारी दें कि, जुलाई 2023 में शरद पवार की NCP तोड़कर अजित पवार बीजेपी गवर्नमेंट के गठबंधन में शामिल हुए थे इसके बाद शरद गुट ने स्पीकर से पार्टी तोड़ने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी

जिसे लेकर अजित गुट ने दावा किया था कि उनके पास अभी 41 विधायकों का समर्थन है उन्होंने अपने गुट को वास्तविक NCP कहा था फिर बीते 5 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने भी अजित के गुट को ही वास्तविक NCP कहा और शरद पवार गुट की पार्टी का नाम NCP शरद चंद्र पवार फाइनल किया था अजित गुट का मानना है कि जब शरद पवार का गुट NCP है ही नहीं तो उनके विधायक अयोग्य होने चाहिए

लोकसभा चुनावों की बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पार्टी (NCP) के संस्थापक शरद पवार ने बीते मंगलवार को बोला कि, महा विकास आघाडी (MVA) के घटक दलों के बीच महाराष्ट्र में 39 लोकसभा सीट पर सहमति बन गयी है उन्होंने यह भी बोला कि, शेष पांच-छह सीट पर अभी और चर्चा की जाएगी महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीट हैं

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