10 वर्षीय मासूम का बलात्कार कर उतार दिया मौत के घाट, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा
राजस्थान के पाली जिले में बच्ची से दुष्कर्म और डबल हत्या मुकदमा में अदलात ने गुनेहगार को फांसी की सजा सुनाई है। इसी के साथ 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। निर्णय सुनाते वक़्त पाली की पॉक्सो न्यायालय संख्या 3 के न्यायधीश अनवर अहमद चौहान ने टिप्पणी में बोला कि आरोपी ने क्राइम की पराकाष्ठा पार की, मृत्युदंड मिलना ही चाहिए।
प्राप्त समाचार के मुताबिक, 1 मई 2023 को सिरियारी थाना क्षेत्र की 10 वर्ष की बालिका तथा उसका 13 वर्ष का भाई बकरियां चराने गया था। दोनों देर शाम तक घर नहीं लौटे। तत्पश्चात, परिजनों ने उनकी तलाश प्रारम्भ की, मगर दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं लगा। इस पर परिजन पुलिस के पास पहुंचे और मुद्दे की कम्पलेन की। पुलिस के साथ ही बच्चों के परिजनों ने बच्चों की तलाश आरम्भ की। इसके चलते 2 मई को दोनों के मृतशरीर मानी गांव के पास मामाजी का ओरण में मिले। पुलिस ने घटना की गहराई से तहकीकात की तो पता चला कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, इसके बाद क़त्ल कर दिया गया।
वही पुलिस का बोलना है कि अर्जुन सिंह नाम के आदमी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। तत्पश्चात, उसका क़त्ल कर दिया। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर बकरियां चरा रहा उसका भाई वहां पहुंचा तो अर्जुन सिंह ने पत्थरों से कुचलकर उसे भी मार डाला। पॉक्सो न्यायालय संख्या 3 के पब्लिक प्रोसिक्यूटर खीमाराम पटेल ने कहा कि सिरियारी थाना क्षेत्र का रहने वाला अर्जुन सिंह इस मुद्दे में गुनेहगार पाया गया है। न्यायालय ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। उसने एक मई को 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी और उसके 13 वर्षीय भाई की पत्थरों से कुचलकर क़त्ल कर दिया था।