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सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों पर सीएम अरविंद केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत

दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद शुक्रवार शाम को तिहाड़ कारावास से रिहा कर दिया गया.मुख्यमंत्री अब अपने आधिकारिक आवास की ओर जा गए जहां उनका परिवार, आप नेता और पार्टी समर्थक स्वागत करेंगे. शीर्ष न्यायालय ने 50 दिन की हिरासत के बाद लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की रिहाई देते हुए केजरीवाल को सात चरण के मतदान के आखिरी चरण के खत्म होने के एक दिन बाद 2 जून को सेरेण्डर करने के लिए कहा.

शर्तों पर मिली जमानत

सुप्रीम न्यायालय ने निम्नलिखित शर्तों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी. उन्हें कारावास अधीक्षक की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये की राशि में जमानत बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि देनी होगी. वह सीएम कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे. वह अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि यह जरूरी न हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जरूरी न हो.

वह वर्तमान मुद्दे में अपनी किरदार के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और वह किसी भी गवाह के साथ वार्ता नहीं करेंगे और/या मुद्दे से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी. उच्चतम न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि अंतरिम जमानत देने को मुद्दे की योग्यता या आपराधिक अपील पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा जो उसके समक्ष विचाराधीन है. उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए बोला कि वह दिल्ली के सीएम हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं. उच्चतम न्यायालय ने बोला कि निस्संदेह, गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें गुनेहगार नहीं ठहराया गया है. उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है वह समाज के लिए खतरा नहीं है.

आप नेताओं ने क्या कहा

आम आदमी पार्टी का जोश हाई है. दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने बोला कि आज उच्चतम न्यायालय ने संविधान में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को आशा की किरण दी है. आप नेता आतिशी ने बोला कि केवल अरविंद केजरीवाल को ही अंतरिम जमानत नहीं मिली है, बल्कि उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से सत्य की जीत हुई है, यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है. लोकतंत्र की रक्षा में उच्चतम न्यायालय ने बड़ी किरदार निभाई है. आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बोला कि 40 दिन में अंतरिम जमानत मिलना किसी करिश्मा से भी अधिक है. SC के माध्यम से यह ईश्वर का संकेत है कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है. अरविंद केजरीवाल पर ईश्वर बजरंगबली का आशीर्वाद है और आज वह कारावास से बाहर आ जायेंगे.

विपक्षी नेताओं मे भी खुशी की लहर

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बोला कि अरविंद केजरीवाल की जमानत सत्य की एक और जीत है. आदित्य ठाकरे ने बोला कि अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र में तानाशाही शासन के विरुद्ध इन्साफ और राहत मिलना परिवर्तन की बयार का एक बड़ा संकेत है. पश्चिम बंगाल की सीएम और तृण मूल काँग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बोला कि मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है. सीपीआई(एम) नेता बृंदा करात ने बोला कि हम उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हैं. SC का निर्णय प्रवर्तन निदेशालय और केंद्र गवर्नमेंट के चेहरे पर करारा तमाचा है. कांग्रेस पार्टी नेता पवन खेड़ा ने बोला कि हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप का स्वागत करते हैं.

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