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सीएम यादव के आदेश पर प्रदेश भर में मांस-मछली की अवैध बिक्री के खिलाफ की गई कार्रवाई

भोपाल: मध्य प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव के आदेश पर नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश भर में मांस-मछली की गैरकानूनी बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप 17 नगर निगमों, 98 नगर परिषदों और 298 नगर परिषदों सहित 413 नगर निकायों के भीतर 442 बिक्री केंद्रों पर कुल 77,800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इन दुकानों पर गैरकानूनी रूप से मांस बिक्री करने का इल्जाम है.

रिपोर्ट के अनुसार, भोपाल संभाग में 54 स्थानों पर 51 बिक्री केंद्रों पर कुल 4,300 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें एक नगर निगम, 18 नगर परिषद और 35 नगर परिषद शामिल हैं. नर्मदापुरम संभाग में 13 निकायों को कवर करते हुए 4 नगर परिषद और 9 नगर परिषदों सहित 21 बिक्री केंद्रों पर 1,700 रुपये का जुर्माना लगाया गया. इंदौर संभाग में 3 नगर निगम, 11 नगर परिषद और 41 नगर परिषद सहित 55 बिक्री केंद्रों पर 6,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया. सागर संभाग में, एक नगर निगम, 13 नगर परिषद और 44 नगर परिषदों को कवर करते हुए 12 बिक्री केंद्रों पर 1,000 रुपये का जुर्माना जारी किया गया.

ग्वालियर संभाग में 33 विक्रय केन्द्रों पर 8750 रूपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें एक नगर निगम, 7 नगर परिषद और 27 नगर परिषदें शामिल हैं. उज्जैन संभाग में 3 नगर निगम, 10 नगर परिषद और 53 नगर परिषद सहित 66 निकायों के 13 विक्रय केन्द्रों पर 400 रुपए का जुर्माना लगाया गया. रीवा संभाग में 116 केंद्रों पर 18,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें 3 नगर निगम, 2 नगर परिषद और 27 नगर पालिका परिषद शामिल हैं. शहडोल संभाग में 8 नगर पालिका परिषद और 14 नगर परिषदों सहित 22 निकायों में 95 केंद्रों पर 25,300 रुपये का जुर्माना लगाया गया. जबलपुर संभाग में 3 नगर निगम, 19 नगर परिषद और 32 नगर परिषदों को मिलाकर 59 बिक्री केंद्रों पर 11,650 रुपये का जुर्माना लगाया गया. आखिरकार चंबल संभाग में 2 नगर निगम, 6 नगर परिषद और 16 नगर परिषदों सहित 24 निकायों में 20 बिक्री केंद्रों के विरुद्ध कार्रवाई की गई.

 

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