राष्ट्रीय

शाह के छेड़छाड़ वाले वीडियो मामले में 3 दिन की पुलिस हिरासत में अरुण रेड्डी

हैदराबाद: कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी, जो ‘स्पिरिट ऑफ कांग्रेस’ एक्स एकाउंट संभालते हैं और पार्टी के सोशल मीडिया के राष्ट्रीय समन्वयक हैं, को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छेड़छाड़ वाले वीडियो मुद्दे में 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. दिल्ली पुलिस की IFSO इकाई ने शुक्रवार देर रात उन्हें अरैस्ट करने के बाद न्यायाधीश के सामने पेश किया, जिन्होंने उसे 3 दिन की हिरासत में भेज दिया.

छेड़छाड़ किए गए वीडियो में केंद्रीय गृह मंत्री कथित तौर पर यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि बीजेपी राष्ट्र में आरक्षण के विरुद्ध है. हालांकि, कांग्रेस पार्टी शासित तेलंगाना में एक सार्वजनिक बैठक में अपने संबोधन के दौरान, शाह ने बोला था कि, “अगर बीजेपी यहां गवर्नमेंट बनाती है, तो हम मुसलमानों को दिया गया गैरकानूनी आरक्षण वापस ले लेंगे. हम सुनिश्चित करेंगे कि एससी, एसटी और ओबीसी को संविधान की गारंटी के मुताबिक कोटा मिले.

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर, जो तेलंगाना कांग्रेस पार्टी प्रभारी हैं, ने इल्जाम लगाया कि गिरफ्तारी केंद्र गवर्नमेंट द्वारा सत्ता का दुरुपयोग है. एक्स पर एक पोस्ट में, टैगोर ने कहा, “हमारे तेलंगाना सहयोगी अरुण रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने बिना किसी सूचना या FIR का खुलासा किए 24 घंटे के लिए हिरासत में लिया है. हम अरुण की तुरन्त रिहाई की मांग करते हैं. शासन द्वारा सत्ता का यह सत्तावादी दुरुपयोग निंदनीय है.

बता दें कि मंगलवार को, दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूज़न एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ‘छेड़छाड़ित’ वीडियो के प्रसार के संबंध में सात से आठ राज्यों में 16 व्यक्तियों को समन जारी किया था. समन आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 91 और 160 के अनुसार जारी किया गया था, जिसमें संबंधित व्यक्तियों को जांच में शामिल होने और सबूत के रूप में प्रासंगिक डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रदान करने के लिए बोला गया था.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तलब किए गए लोगों में सीएम रेवंत रेड्डी समेत तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के छह सदस्य शामिल हैं. उन्हें, कई राज्यों के अन्य व्यक्तियों के साथ, 1 मई को दिल्ली के द्वारका में IFSO इकाई में पूछताछ के लिए मौजूद होने के लिए बोला गया था. CRPC धारा 160 पुलिस को किसी आदमी को जांच के लिए बुलाने की अनुमति देती है, जबकि धारा 91 पुलिस को सबूत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट दस्तावेजों या गैजेट्स की तलाश करने की अनुमति देती है.

भाजपा की तेलंगाना इकाई ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के राज्य प्रमुख रेवंत रेड्डी के विरुद्ध साइबर क्राइम थाने में कम्पलेन दर्ज की, जिसमें पार्टी पर अमित शाह के भाषण को गढ़ने और उसमें परिवर्तन करने का इल्जाम लगाया गया. कम्पलेन में बोला गया है कि तेलंगाना कांग्रेस पार्टी प्रदेश कांग्रेस पार्टी पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अमित शाह का एक ‘रूपांतरित’ और ‘मनगढ़ंत’ वीडियो पोस्ट किया है.

 

Related Articles

Back to top button