राष्ट्रीय

बंगाल शिक्षक भर्ती मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर लगा दी रोक

सुप्रीम न्यायालय ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के ऑफिसरों की किरदार की जांच करने के लिए CBI को निर्देश दिया गया था. शीर्ष न्यायालय राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यालय सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने वाले हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

 

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बोला कि वह इस मुद्दे की सुनवाई 6 मई को करेगी. हम उस निर्देश पर रोक लगाएंगे जिसमें बोला गया है कि CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) राज्य में ऑफिसरों के विरुद्ध आगे की जांच करेगी.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला था कि CBI गैरकानूनी नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पद के सृजन को स्वीकृति देने में राज्य गवर्नमेंट में शामिल व्यक्तियों के संबंध में आगे की जांच करेगी. इसमें बोला गया था कि यदि जरूरी हुआ तो CBI इसमें शामिल ऐसे लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी. आदेश को चुनौती देते हुए, राज्य गवर्नमेंट ने शीर्ष न्यायालय के समक्ष दाखिल अपनी अपील में बोला कि हाई कोर्ट ने नियुक्तियों को मनमाने ढंग से रद्द कर दिया. हाई कोर्ट पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने के असर को समझने में विफल रहा, जिससे शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को तुरन्त असर से सीधे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.

 

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