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बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर कोलकाता हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला

कलकत्ता हाई कोर्ट 2016 की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उम्मीदवारों के चयन में हुई घोर गड़बड़ियों से संबंधित याचिकाओं और अपीलों पर सोमवार को अपना निर्णय सुनाएगा. हाई कोर्ट के आदेश पर मुद्दे की जांच करने वाली सीबीआई ने घोटाले की घटना के दौरान राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग (SSC) में पदों पर रहे कुछ पदाधिकारियों को अरैस्ट किया था.

उच्च कोर्ट के एक अधिकारी ने बोला कि न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की एक खंडपीठ सोमवार को विद्यालय नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में बड़ी संख्या में याचिकाओं और अपीलों पर निर्णय सुनाएगी, जिन पर एक साथ सुनवाई की गई थी. सर्वोच्च कोर्ट के मार्गदर्शन में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त खंडपीठ ने कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए शिक्षण पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन और राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) के माध्यम से समूह-सी और डी कर्मचारी के चयन के बारे में कई याचिकाओं और अपीलों को ध्यान से सुना. मामलों की सुनवाई 20 मार्च को पूरी हो गई थी और डिविजन बेंच ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था. SLST-2016 में शामिल हुए लेकिन जॉब नहीं पाने वाले कुछ उम्मीदवारों की रिट याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की CBI जांच का आदेश दिया था. हाई कोर्ट ने अनियमितताएं पाए जाने पर शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कई नौकरियों को खत्म करने का भी आदेश दिया था.

9 नवंबर, 2023 को उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक डिवीजन बेंच बनाने के लिए बोला था. इस पीठ को एसएलएसटी-2016 के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी याचिकाओं और अपीलों को शीघ्रता से सुनने और हल करने का काम सौंपा गया था. शीर्ष न्यायालय ने अपने आदेश में उन नियुक्तियों को छह महीने की अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान की थी, जिन्हें हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया था, ताकि खंडपीठ विवादों पर निर्णय दे सके. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर ऐसा करने के निर्देश के अनुसार, CBI ने मामलों की जांच पूरी कर ली थी और हाई कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थ

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