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केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

सीएम केजरीवाल: दिल्ली शराब भ्रष्टाचार मुद्दे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने अरैस्ट कर लिया है सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की कानूनी टीम ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है आम आदमी पार्टी ने उच्च न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने बोला कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है देर रात उन्होंने उच्चतम न्यायालय से तुरन्त सुनवाई की मांग भी की है, जिसे लेकर शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में मुद्दे की सुनवाई होगी

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के छह से आठ अधिकारी मुख्यमंत्री केसरीवाल के घर पहुंचे थे गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल को नौ समन भेजे गए थे इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक ने सीएम केजरीवाल से पूछताछ की दो घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें अरैस्ट कर लिया गया

महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल मुद्दे पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होना लगभग तय है क्योंकि शुक्रवार को होली की छुट्टियों से पहले सुनवाई का अंतिम दिन है. आज के बाद शनिवार से अगले रविवार तक नौ दिनों की छुट्टियां रहेंगी इसलिए आसार है कि इस मुद्दे की सुनवाई आज होगी

पंजाब के सीएम भगवंत मां ने सीएम अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर बयान दिया है उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को भाजपा की सियासी टीम कहा और बोला कि वे मुख्यमंत्री केजरीवाल की सोच को कैद नहीं कर सकते उन्होंने यह भी बोला कि केवल आम आदमी पार्टी ही भाजपा को रोक सकती है उन्होंने आगे बोला कि किसी भी विचार को कभी दबाया नहीं जा सकता

गौरतलब है कि गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को बड़ा झटका दिया था न्यायालय ने बोला कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिल सकती क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय के नौ समन के बाद भी केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आ रहे हैं उन्होंने न्यायालय से आश्वासन मांगा कि यदि वह पूछताछ के लिए जाएंगे तो उन्हें अरैस्ट नहीं किया जाएगा. जिसके उत्तर में न्यायालय ने बोला कि समन के उत्तर में केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना होगा और उनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लग रही है

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