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अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर न्यायालय ने बड़ा निर्णय सुनाया है. उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. लंबे समय की सुनवाई के बाद न्यायालय ने मुख्यमंत्री को जमानत देने से साफ मना कर दिया.

दिल्ली शराब घोटाले मुद्दे में अरविंद केजरीवाल पर सुनाई प्रारम्भ हुई थी. उच्चतम न्यायालय ने अनेक दलीलें सुनने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निर्णय सुनाया है. अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो गई थी और उन्होंने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करके जमानत की अर्जी डाली थी. वहीं मुख्यमंत्री की रिहाई के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने भी कई दलीलें पेश की, जिसके बाद न्यायालय इस नतीजे पर पहुंची है.

ED ने लगाए तीखे आरोप

सुप्रीम न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने न्यायालय को कहा कि 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल 7 स्टार होटल ग्रैंड हयात में ठहरे थे. जिसका बिल चरणप्रीत सिंह ने दिया था. चरणप्रीत सिंह आम आदमी पार्टी के लिए कैश फंड एकत्रित करता है. प्रवर्तन निदेशालय ने बोला कि हमारा राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है मगर हमारे पास जो सबूत है उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता.

 

मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत

शराब नीति घोटाले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है. डिप्टी मुख्यमंत्री की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है. 15 मई को न्यायालय फिर से इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी.

 

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