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आखिर अदालत में बृजभूषण ने यह क्यों कहा…

नई दिल्ली: स्त्री रेसलरों से कथित यौन शोषण मुद्दे में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आज यानी गुरुवार को राउज एवेन्यू न्यायालय में पेश हुए. न्यायालय में बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध इल्जाम तय करने के मुद्दे में सुनवाई होनी थी, मगर इस बीच बृजभूषण शरण सिंह ने मुद्दे कुछ बिंदुओं पर जांच कराए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल कर दी. बृजभूषण ने राउज एवेन्यू न्यायालय में दाखिल अपनी अर्जी में मुद्दे में कुछ पहलुओं पर आगे की जांच करने और कुछ बिंदुओं पर बहस करने की मांग की. इस दौरान उन्होंने न्यायालय को कहा कि जिस तारीख पर उनके ऊपर स्त्री पहलवानों से छेड़छाड़ का इल्जाम लगा है, उस दिन वह राष्ट्र में थे ही नहीं.

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बृजभूषण शरण ने अपनी अर्जी में बोला कि जिस तारीख पर एक स्त्री पहलवान द्वारा डब्ल्यूएफआई यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया के दिल्ली ऑफिस में कथित छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया गया है, उस तारीख पर वह राष्ट्र से बाहर थे. बृजभूषण ने अपनी अर्जी के साथ पासपोर्ट की कॉपी भी दी है, जिस पर उस तारीख पर इमीग्रेशन की मोहर लगी हुई है. उन्होंने दावा किया है कि वह उस समय दिल्ली में नहीं थे.

दिल्ली पुलिस ने उठाया सवाल
इसके बाद न्यायालय ने बोला कि एक शिकायतकर्ता ने इल्जाम लगाया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम से वापस आने के बाद WFI दिल्ली कार्यालय में उसका यौन उत्पीड़न किया गया था. मगर अभियोजन ने उस तारीख पर सीडीआर की कॉपी जमा नहीं की है. इस पर दिल्ली पुलिस ने बोला चार्जशीट पर संज्ञान के बाद चार्ज फ्रेम करने पर बहस के दौरान यह बिंदु न्यायालय के सामने बृजभूषण ने नहीं उठाया था, अब इस मामले को उठाया जा रहा है.

बृजभूषण ने कहा- मैं राष्ट्र से बाहर था
दिल्ली पुलिस ने बोला कि यह केवल एक तारीख के इल्जाम पर प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन दूसरे आरोपों पर प्रश्न नहीं उठा रहे. वहीं, बृजभूषण के वकील ने बोला कि ओवर साइट कमेटी में दिल्ली की घटना का जिक्र नहीं है. जिस तरीख यानी 7 सितंबर 22 की घटना का इल्जाम लगाया जा रहा है, उस तारीख पर बृजभूषण दिल्ली में नहीं थे, यदि दिल्ली पुलिस के पास सीडीआआर है तो वह उसकी रिपोर्ट न्यायालय में जमा करे.

अदालत में बृजभूषण ने क्या कहा
अदालत में बृजभूषण के वकील ने कहा, हमने पासपोर्ट की कॉपी भी लगाई है, जिसमें इमिग्रेशन की मोहर लगी हुई है, यदि दिल्ली पुलिस को इस बिंदु पर उत्तर दाखिल करना है तो एक सप्ताह का समय ले ले. हमने यह अर्दी मुद्दे में देरी के लिए नहीं लगया है. जबकि स्त्री पहलवानों के वकील ने बोला कि यह याचिका मुद्दे में देरी के लिए दाखिल की गई है. न्यायालय को इस अर्ज़ी पर सुनवाई नहीं करनी चहिए.

पहले बृजभूषण की अर्जी का होगा निपटारा
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने बोला कि वह पहले बृजभूषण द्वारा दाखिल अर्जी का निपटारा करेगा, उसके बाद बृजभूषण के विरुद्ध इल्जाम तय करने पर निर्णय सुनाएगा. फिलहाल, बृजभूषण की अर्जी पर न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है और अब 26 अप्रैल को निर्णय आएगा. इस अर्जी पर निर्णय के बाद बृजभूषण के विरुद्ध इल्जाम तय करने पर आएगा फैसला.

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