बिहारलाइफ स्टाइल

अगर आपके घर में भी है शादी तो रखें इन खास बातों ध्यान

 अगर आप मैरिज हॉल में विवाह करना चाहते हैं, तो गोपालगंज जिला प्रशासन ने नयी गाइडलाइन जारी की है, जिसमें गोपालगंज जिला के विभिन्न मैरेज हॉल में संचालकों के लिए कई निर्देश शामिल हैं. ये निर्देशों का पालन न करने पर मैरेज हॉल के संचालकों पर कार्रवाई हो सकती है और उत्पाद विभाग कड़ा एक्शन ले सकता है.

आपको गौरतलब है कि लग्न अपने परवान पर है और गोपालगंज में प्रतिदिन शादियां हो रही हैं. इसके मद्देनजर, गोपालगंज के उत्पाद अधीक्षक ने विभिन्न मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस, होटल के संचालकों को शराबबंदी के निर्देशों का पालन करने के लिए सूचना दी है. किसी भी शराबबंदी के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी.

शराब पीना या परोसना बन सकता है कठिनाई का सबब
उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और इसका कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है. इसी कड़ी में विवाह के दौरान भी शराबबंदी का उल्लंघन न हो, इसके लिए मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस, और होटलों पर उत्पाद टीम अतिरिक्त नज़र रखेगी. उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर विवाह शादी को देखते हुए सभी को दीवार पर पोस्टर चिपकाने के साथ बैनर लगाने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि जिले के किसी भी शादी भवन और होटल में कार्यक्रम के दौरान शराब का सेवन करते या शराब का भंडारण करते हुए पाया जाता है, तो इसमें संलिप्त व्यक्तियों के साथ-साथ संबंधित शादी भवन और होटल को सील करते हुए संचालक पर बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अनुसार कार्रवाई होगी.

उत्पाद टीम लगातार कर रही है मॉनिटरिंग
उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने सभी होटल संचालकों के साथ मीटिंग करके कहा है कि गोपालगंज के सभी मैरिज हॉल में विवाह के दौरान शराब से संबंधित पोस्ट और बैनर लगाने का कठोर निर्देश दिया गया है, ताकि लोग इसे ठीक ढंग से पालन कर सकें. उसने यह भी कहा कि किसी भी होटल में शराब पीने या पिलाने वाले पकड़े जाते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, और इसके लिए उत्पाद टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है.

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